Section 144 in Lucknow: लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 24 दिसंबर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक धारा 144 लागू रहेगी. यह फैसला आगामी त्योहार के चलते लिया गया है. इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है. मॉल, बार, होटल और रेस्टोरेंट एवं सार्वजनिक स्थानों पर तय माकनों के अनुसार ही लाउडस्पीकर बजाने के आदेश दिए गए हैं. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. 


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जारी हुए आदेश में कहा गया है, "आगामी क्रिसमस और नववर्ष के अवसर को देखते हुए शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये दिनांक 24.12.2023 से दिनांक 02.01.2024 के लिये लखनऊ में 144 लागू की है. 


1- लखनऊ शहर में संचालित समस्त बार, मॉल्स, रेस्टोरेन्ट, होटल इत्यादि में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश देने पर रोक होगी. संबंधित संचालक/प्रबन्धक का दायित्व होगा कि वह इस आशय का नोटिस भवन परिसर के बाहर लगवायेंगे एवं व्यवस्था को बनाये रखने के उत्तरदायी होंगे. समस्त पुलिस उपायुक्त, जोन्स को निर्देश दिये गये हैं कि वह संबंधित के साथ गोष्ठी आयोजित करके दिये गये आदेशों/निर्देशों से भली-भांति अवगत करा दें. 


2- परिसरों में मनोरंजक कार्यक्रम चाहे अन्दर या बाहर आयोजित किये जायें उनमें निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को टिकट/प्रवेश नहीं दिया जायेगा. 


3. होटल, मॉल, बार, रेस्टोरेन्ट, सार्वजनिक स्थल इत्यादि पर आयोजक/प्रबन्धक का उत्तरदायित्व होगा कि लाउडस्पीकर्स की ध्वनि तीव्रता निर्धारित मानकों के अन्तर्गत नियन्त्रित रखेंगे ताकि आम नागरिकों को परेशानी न हो. 


4- बार के संचालक/प्रबन्धक जिन्हे स्थायी या अस्थायी लाइसेन्स जारी किया गया है सभी लाइसेन्स की शर्तों का पालन करेंगे, किसी भी दशा में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक बार का संचालन नहीं करेंगे. उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित विधि के अतिरिक्त 144 द0प्र0सं0 का भी उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जायेगी." 


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