सहारा निवेशकों की टेंशन खत्म सुब्रत रॉय के निधन के बाद वापस मिलेगा पैसा, बस इस पोर्टल पर करना होगा आवेदन
Subrata Roy: बीते मंगलवार की रात सहारा समूह के संस्थापक सहाराश्री सुब्रत रॉय की बीमारी के कारण निधन हो गया. तब से ही निवेशकों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा होगा की उनको उनकी निवेश की गई राशि मिलेगी या फिर नहीं. आइए जानते है.
Subrata Roy: जब से ये खबर आई है कि सहारा के मालिक सहाराश्री सुब्रत रॉय ने बीमारी के चलते मुंबई में अपने जीवन की आखिरी सांस ली है, तब से ही निवेशकों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा होगा की उनको उनकी निवेश की गई राशि मिलेगी या फिर नहीं. इस लेख में हम इसी विषय पर बात करने वाले है. आपको बता दें कि कुछ समय पहले सहारा ने अपने निवेशकों के लिए उनकी निवेश की गई राशि वापस देने हेतु एक सहारा रिफंड नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया था. इस पोर्टल के जरिए सहारा निवेशकों को उनकी निवेश की हुई राशि वापस मिल रही थी. पर क्या अब सहारा इंडिया (Sahara India) के संस्थापक सुब्रत रॉय के निधन के बाद वो राशि मिलना बंद हो जाएगा. क्या यह प्रक्रिया अब रुक जाएंगी.
आप जानते होंगे कि सहारा इंडिया में करोड़ों निवेशकों की जमा-पूंजी जमा है. सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा ग्रुप को आदशित करते हुए कहा था, कि वह निवेशकों को ब्याज के साथ उनका पैसा वापस लौटाए. तभी इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी. आपको पता होना चाहिए कि रिफंड के लिए केवल ऑनलाइन ही क्लेम किया जा सकता है. इसे क्लेम करना विल्कुल निशुल्क है.
इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की समस्या आती है तो निवेशक ( 1800 103 6891 / 1800 103 6893 ) टोल फ्री नबंर पर संपर्क कर सकता है. पिछले 11 साल में सेबी ने निवेशकों को 138.07 करोड़ रुपये वापस किये हैं. सहार इंडिया के निवेशकों पूरी जमा राशि सेबी के पास है. अगर आप भी सहारा इंडिया के निवेशक तो आपको अपनी जमा राशि वापस पाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. अपनी राशि वापस पाने का केवल एकमात्र साधन सहारा रिफंड पोर्टल है.