लखनऊ: उन्नाव गैंगरेप केस में मंगलवार को CBI स्पेशल कोर्ट के सामने CrPC की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया गया. बयान दर्ज कराने के बाद पीड़िता ने कहा, 'वह अब इस मामले की जांच से संतुष्ट है, मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा.' जानकारी के मुताबिक CBI की टीम विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर उन्नाव जा सकती है. दोनों को वहां मौका-ए-वारदात पर ले जाया जाएगा. ऐसा भी कहा जा रहा है कि आरोपी और पीड़िता का आमना-सामना करवाया जा सकता है.


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लगातार बयान बदल रहे हैं विधायक कुलदीप सिंह
विधायक कुलदीप सिंह सेंगर लगातार अपने बयान बदल रहे हैं. एक ही सवाल का वे अलग-अलग जवाब दे रहे हैं. एक ही सवाल जब अलग-अलग टीम उनसे पूछती है तो हर बार उनका जवाब अलग होता है. इसी वजह से नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सीबीआई कोर्ट में अर्जी दे सकती है. कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी भी चाहती हैं कि उनके पति का नार्को टेस्ट किया जाए. युवती के पिता की हिरासत में मौत के दो दिन बाद आरोपी विधायक की पत्नी उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से मिलीं थी. उन्होंने अपने पति और पीड़ित युवती, दोनों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी. 


 



 


गैंगरेप के आरोपी विधायक सेंगर को CBI ने 14 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने करीब 16 घंटे तक विधायक से पूछताछ की थी. गिरफ्तारी के बाद लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने विधायक को सात दिनों के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है. हालांकि, सीबीआई ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी जिसे कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया. इस मामले में सीबीआई की टीम ने शशि सिंह नाम की एक महिला को भी गिरफ्तार किया है जिसपर घटना के दिन पीड़िता को विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के पास ले जाने का आरोप है.