उत्तर प्रदेश में छह महीने हड़ताल पर रोक, योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला
UP Strike News: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर अगले छह महीनों तक रोक लगा दी है. यह फैसला बिजली विभाग के कर्मचारियों की 7 दिसंबर से प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए लिया गया है.
UP Strike News: यूपी में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया गया है. योगी सरकार ने आगामी 6 महीने तक राज्य में हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. यह फैसला मुख्य रूप से बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा 7 दिसंबर से घोषित हड़ताल के मद्देनज़र लिया गया है.
सरकार ने एसेंशियल सर्विसेस मेंटनेंस एक्ट का उपयोग करते हुए इस रोक को लागू किया है. यह कानून राज्य सरकार से जुड़ी सभी सेवाओं, निगमों और कॉरपोरेशन में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
बिजली विभाग की हड़ताल के ऐलान के बाद लिया गया निर्णय
बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल वितरण निगमों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाने के विरोध में 7 दिसंबर से हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी. पावर कॉरपोरेशन को कर्मचारियों के इस कदम की पहले ही आशंका थी. इसी के चलते पावर कॉरपोरेशन ने शासन के उच्च अधिकारियों को स्थिति की जानकारी दी.
सरकार ने समय रहते इस स्थिति को संभालने के लिए ESMA लागू कर दिया. इसके तहत संविदा कर्मचारी भी हड़ताल नहीं कर सकेंगे.
सख्त निगरानी के आदेश
पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों, पुलिस कमिश्नरों और कप्तानों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश पहले ही दे दिए थे.
लोकहित में लिया गया फैसला
योगी सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य में सभी सरकारी सेवाओं और उनसे जुड़े कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए आगामी 6 महीने तक किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है.
सरकार की सख्ती से कर्मचारियों पर असर
इस फैसले के बाद सरकार ने एक सख्त संदेश दिया है कि किसी भी स्थिति में लोकहित से समझौता नहीं किया जाएगा. पावर कॉरपोरेशन ने भी इस फैसले के बाद राहत की सांस ली है.
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