Women Security Rules in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए नियम जारी किए हैं. इसमें खासतौर पर रात्रिकालीन पालियों में काम कर रहे महिला स्टॉफ के लिए विशेष दिशानिर्देश दिए गए हैं. इससे संबंधित दिशानिर्देश सभी कमिश्नरों, एसपी-एसएसपी, जिलाधिकारी, सीएमओ और विभागाध्यक्षों को भेजे गए हैं. इसमें सभी कार्यालयों, विभागों और संस्थानों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा संबंधी गाइडलाइन है. मिशन शक्ति का उल्लेख करते हुए इस दिशानिर्देश में कहा गया है कि महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी. रात में महिलाओं के आने-जाने के रास्तों, इमरजेंसी सेवाओं, सिक्योरिटी ऑडिट, महिला हेल्पलाइन को दुरुस्त रखा जाए. 


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कार्यस्थलों पर भी सुरक्षा संबंधी मानकों का पालन किया जाए. कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम संबंधी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराया जाए. महिलाओं से शारीरिक संपर्क, यौन उत्पीड़न और उन पर लिंग संबंधी भद्दी टिप्पणी के मामलों को गंभीरता से लिया जाए. उन्हें अश्लील सामग्री दिखाना और किसी भी तरहके शारीरिक मौखिक तरीके से यौन संबंधों के लिए प्रयास करने की शिकायतों  पर त्वरित निपटारा किया जाए. सभी जगह इसके लिए विशाखा गाइडलाइंस की तरह आंतरिक जांच समिति होनी चाहिए. महिलाओं को जोखिम भरे कामों में नलगाया जाए. 


रात में ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षित आवाजाही का ध्यान रखा जाए. सभी सरकारी और निजी संस्थान उन्हें कैब या शटल सेवाएं मुहैया कराएं. अगर नाइट शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की है तो उन्हें सुरक्षित एस्कॉर्ट से घरों तक पहुंचाया जाए. इसमें यूपी 112 की मदद भी ली जा सकती है. 


सभी पुलिस थाने कॉल सेंटर, अस्पताल, ऑफिस, कामर्शियल सेंटर, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल-रेस्तरां, रेलवे या बस स्टेशनों की पूरी सूची बनाएं. अपराधों से जुड़े हॉटस्पॉट की पहचान करें. नियमित तौर पर पेट्रोलिंग, चेकिंग ऐसी जगहों पर की जाए. 


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