Up Govt reaction on Supreme Court Buldozer Action Decision: सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन पर रोक वाले फैसले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है. योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा, सुशासन की पहली शर्त होती है क़ानून का राज। इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फ़ैसला स्वागत योग्य है. इस फ़ैसले से अपराधियों के मन में क़ानून का भय होगा. इस फ़ैसले से माफ़िया प्रवृति के तत्व यह संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी. कानून का राज सब पर लागू होता है. हालांकि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी. यह केस जमीयत उलेमा ए हिन्द बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से संबंधित था. यूपी सरकार की तरफ से यह प्रतिक्रिया आई है. सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर एक्शन से जुड़ी गाइडलाइन सभी राज्यों और प्राधिकारों पर लागू होगी.


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उधर, बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे सपा प्रमुख ने सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे पर आक्रामक प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, घर तोड़ने वालों से आप क्या उम्मीद कर सकते हो. कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा हो जाएगा. अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा फैसला देते हुए पढ़ी गई शायरी भी दोहराई. 


उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अलग से प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, उच्चतम न्यायालय का जो आदेश सरकार को मिला है,उसका पालन किया जाएगा और पहले भी पालन होता रहा है. सरकार ने में कोई भी ऐसा काम नहीं किया, जिसमें कानून का उल्लंघन हुआ हो. 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ को जैसा उत्तर प्रदेश मिला था, उसमें गुंडागर्दी लूट भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था. गरीबों के मकान पर कब्जे, सरकारी जमीनों पर कब्जे होते थे. एसपी और जिलाधिकारी की नियुक्ति गुंडे माफिया करते थे. ऐसे लोगों की कमर तोड़ने का काम सीएम योगी ने किया है.


यूपी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं. पहले भी कभी किसी निर्दोष पर बुलडोजर नहीं चला, लेकिन जिसने रेलवे की जमीन सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, उनके ऊपर बुलडोजर चला है. अब जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है, उसी के आधार पर आगे कार्रवाई होगी.


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