लखनऊ: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा ने लंबे समय से एक ही जिले और मंडलों में जमे अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर करने का फैसला किया है. 10 जुलाई तक लेखाकार, सहायक लेखाकार, वरिष्ठ संप्रेक्षक, कनिष्ठ संप्रेक्षकों का तबादला भी अवरोही क्रम में अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं. अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने यह आदेश जारी किया है. 


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मुख्यमंत्री से लेनी होगी अनुमति 
अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने शिक्षा निदेशक को लंबे समय से एक ही जिले या मंडल में कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारियों का अनिवार्य रूप से 10 जुलाई तक ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. उन्होंने कर्मचारियों संख्या के सापेक्ष 20 प्रतिशत तक कर्मचारियों के तबादले करने के आदेश दिए हैं. 20 प्रतिशत से अधिक संख्या होने पर समूह क व ख के लिए मुख्यमंत्री और समूह ग व घ के लिए विभागीय मंत्री से अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं.


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इन लिपिकों का होगा पटल परिवर्तन 
रेणुका कुमार के अनुसार, शासनादेश में मंडल, जिला, डायट व विशिष्ट संस्थानों में के सभी कार्यालयों में कार्यरत ऐसे लिपिकों का पटल परिवर्तन करने का आदेश दिया गया है, जिनका 31 मार्च 2021 तक एक ही पटल पर तीन वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा हो चुका है. इन लिपिकों के पटल परिवर्तन की कार्यवाही भी 10 जुलाई तक अनिवार्य रूप से किए जाने के आदेश दिए गए हैं.


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देना होगा संपत्ति का ब्यौरा 
इसके अलवा बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर उसकी एक प्रति 20 जुलाई 2021 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने निर्धारित अवधि तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सतर्कता जांच कराने के निर्देश दिए हैं.


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