UP Hotel Rules: अयोध्या, वाराणसी व मथुरा इत्यादि के धार्मिक स्थलों पर जिस तरह पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए यूपी में ज्यादा से ज्यादा होटलों का निर्माण कर उन्हें बेहतर सुविधाएं दिलाई जा सकें इसके लिए एक अच्छी पहल योगी सरकार के द्वारा की गई है.यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में होटलों के निर्माण के लिए नई गाइडलाइन जारी की है.  अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने प्राधिकरण को जारी निर्देश जारी किए हैं. योगी सरकार ने होटल खोलने के नियमों ने बदलाव किए हैं जिसके बाद छोटे होटल खोलना मालिकों के लिए आसान होगा.  अब सभी विकास प्राधिकरण अपने-अपने बोर्ड अनुमोदन से इसे तत्काल रूप से लागू करेंगे.


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इतनी होगी कमरों की संख्या, बरती गई ढील
इन निर्देशों के मुताबिक होटल में कमरों की संख्या कम से कम छह होगी, पहले ये संख्या 20 से ज्यादा की थी. छह से 20 कमरों के होटल के लिए भवन निर्माण और विकास उपविधि की अपेक्षाओं का अनुपालन करने की स्थिति में न्यूनतम क्षेत्रफल की बाध्यता अब नहीं होगी.  20 से ज्यादा कमरों की संख्या होने पर होटल के लिए भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर जबकि गैर आवासीय इलाके में सभी तरह के होटल के लिए पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर होगी.


इससे पहले क्या था नियम
पहले 20 कमरों से ज्यादा होने पर होटल के निर्माण के लिए कम से कम 1000 वर्ग मीटर जमीन होना जरूरी था. इस बदलाव से अब न्यूनतम 500 वर्ग मीटर जमीन की ही आवश्यकता होगी. इसके अलावा प्रदेश सरकार ने भवन की ऊंचाई को लेकर भी ढील दी है.


अन्य छूट
जो अन्य छूट दी गई है उसमें 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों के सामने 5 मीटर, पीछे 3 मीटर और अगल-बगल तीन-तीन मीटर का सेट बैक छोड़ना होगा.  प्रति हजार वर्ग मीटर निर्माण पर कार पार्किंग स्थल छोड़ना जरूरी होगा.  अनुमन्य भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेसियो (एफएआर) के अंतर्गत भवन की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.


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