मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में शादी के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर पहला केस दर्ज हुआ है. यहां शादी-विवाह के लिए जारी सरकारी गाइडलाइंस का पालन ना करना और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना परिवारवालों को भारी पड़ गया. पुलिस ने दूल्हे-दुल्हन के पिता समेत गेस्ट हाउस के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. 


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क्या है मामला?
मामला मेरठ के लालकुर्ती इलाके के बैजल भवन का है. जहां कसेरूखेड़ा के वीर सिंह की बेटी के लिए सदर बाजार निवासी राजू चौहान की बरात आई थी. शादी में शामिल लोगों की संख्या 300 से 350 के करीब थी. मंगलवार रात लालकुर्ती पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि बैजल भवन में चल रहे शादी समारोह में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है. सड़क पर बैंड-बाजे की धुन पर बराती नाच रहे हैं. 


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महामारी एक्ट की धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा 
पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि शादी में मौजूद लोगों ने ना तो मास्क लगा रखा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे. यहां सैनिटाइजर की व्यवस्था भी नहीं थी. शादी में करीब 300 से 350 लोग शामिल थे. इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूल्हे-दुल्हन के पिता और बैंक्विट हॉल के मालिक के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट (महामारी अधिनियम) की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. पुलिस ने पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराई और आला अफसरों को इस मामले से अवगत कराया. साथ ही बैजल भवन में भविष्य में किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक लगा दी.


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