प्रयागराज: एक नाबालिग बच्ची के साथ उसके घर में घुस कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्‍सो मामले के स्पेशल कोर्ट ने दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा के साथ 57 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. इस जुर्माना की तीन चौथाई रकम क्षतिपूर्ति के तौर पर पीड़िता को दी जाएगी. स्पेशल जस्टिस आलोक शुक्ल ने यह निर्देश दिए हैं.  एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्मेंट काउंसिल (ADGC) राजेश गुप्ता और एडवोकेट विनय कुमार त्रिपाठी को पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

2014 में मां ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
बीते 13 सितंबर 2014 को बहरिया थाने में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उनका आरोप था कि 12 सितंबर 2014 को सुबह 5 बजे के करीब उसकी 15 साल की बेटी जब अपने कमरे में सो रही थी तो आरोपी नियाज ने उसके कमरे में आकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया. शोर करने पर जब लोग आए तो नियाज जान से मारने की धमकी देकर भाग गया. पीड़िता ने भी मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करते समय बताया कि नियाज ने उसके साथ छेड़छाड़ की है. 


4 धाराओं में सुनाई गई सजा
स्पेशल कोर्ट ने इन धाराओं के अनुसार आरोपी को सजा सुनाई है-
1. धारा 376-  उम्र कैद और 25 हजार जुर्माना
2. धारा 452- 5 साल की जेल, 5 हजार जुर्माना
3. धारा 506- 2 साल की जेल और 2 हजार जुर्माना
4. धारा 4- पॉक्सो एक्ट, 25 हजार जुर्माना


WATCH LIVE TV