Azam Khan: सपा नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जेल से रिहा हो गई हैं. हाईकोर्ट से जमानत के बाद जेल से वो बाहर आई हैं. उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम औऱ अब्दुल्ला के साथ फर्जी जन्म प्रमाणपत्र केस में जमानत मिली थी.


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तंजीन फातिमा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में जेल में बंद थीं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो दिन पहले उन्हें जमानत दी थी.हालांकि सपा नेता और यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की रिहाई पर ग्रहण लग गया है. आजम खां को बुधवार ही डूंगरपुर केस में दो साल की सजा सुनाई गई है. 


तंजीम फातिमा को 24 मई को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी.जेल प्रशासन की कागजी कार्यवाही मुकम्मल होने बाद उनकी रिहाई की गई. तंजीन फातिमा को घर ले जाने के लिए परिजन और सपा समर्थक भी मौजूद थे. सपा समर्थकों में खुशी दिखाई पड़ी. 


आजम खां की बीवी तंजीन फातिमा पूर्व सांसद भी हैं और बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सात माह से जेल में बंद थी. सोमवार को डॉ. तंजीन फातिमा के वकील ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति एमपी-एमएलए कोर्ट में जमा कराई थीं. मंगलवार को इससे पहले उनकी रिहाई हो जानी थी, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से इसमें वक्त लग गया.  


बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट का केस कोतवाली सिविल लाइंस में दर्ज कराया था. इस केस में 18 अक्टूबर 2023 को आजम, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया था. आजम खान को सीतापुर जेल, अब्दुल्ला को हरदोई और पत्नी को रामपुर की जेल में ही रखा गया था. सेशन कोर्ट में जमानत याचिका जनवरी में खारिज हो गई थी. हालांकि 24 मई को कोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका मंजूर कर ली.


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