SC Order on Sambhal Jama Masjid: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से संभल जामा मस्जिद केस में जवाब मांगा है. अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए शाही जामा मस्जिद के पास बने कुएं की पूजा पर रोक लगा दी है. इस कुएं को हरि मंदिर का कुआं बताया जा रहा है. यहां पूजा की इजाज़त देने के नगरपालिका के नोटिस पर SC ने रोक लगाई है. सुप्नीम कोर्ट ने कहा कि मस्ज़िद के अलावा दूसरे लोग भी कुएं के पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस पर रोक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट 21 फरवरी को तक देने को कहा है. 


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दरअसल, संभल जामा मस्जिद के इस मामले में मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में मस्जिद के प्रवेश द्वार और सीढ़ियों के पास मौजूद कुएं को लेकर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने संभल प्रशासन से कहा था कि वो कुएं को लेकर जारी नगरपालिका के नोटिस पर अमल न करे. 


गौरतलब है कि संभल जामा मस्जिद में कथित हरि मंदिर के चारों और 68 तीर्थस्थान, 19 कुओं के होने का दावा 350 साल पहले लिखी किताब में किया गया है. इसके बाद एएसआई, नगरपालिका और प्रशासन की टीम वहां लगातार सर्वे और खुदाई कार्य करा रही है. इसमें कई पुराने मंदिर, बावड़ी भी मिल चुके हैं. कई कुएं भी सामने आए हैं. उत्तर प्रदेश का राज्य पुरातत्व विभाग इनकी कार्बन डेटिंग कराके उनका इतिहास पता कर रहा है. दावा है कि पुरातत्व विभाग ने इन 19 कुओं को खोज निकाला है. जबकि 68 तीर्थों की तलाश जारी है.