UP Municipal Election 2023 : उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार सुबह 7 बजे से होगा. पहले चरण में नगरपालिका और नगर पंचायतों में बैलेट पेपर से मतदान कराया जाएगा. जबकि कानपुर, लखनऊ जैसे 17 नगर निगम और उनके पार्षदों के लिए चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा. 


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बैलेट पेपर से मतदान में अक्सर वोटर जल्दबाजी में कुछ गलतियां करते हैं और इस कारण उनका वोट अवैध हो जाता है. मसलन, बैलेट पेपर में गलत जगह स्याही लगना, गलत जगह ठप्पा लगाना या बैलेट पेपर को गलत ढंग से मोड़ने के कारण स्याही का फैल जाना. ऐसे कुछ कारणों से वोट खराब हो जाता है.


मतदान के समय फोल्डेड यानी मुड़ा हुआ बैलेट पेपर यानी मतपत्र वोटर को दिया जाता है. इस मतपत्र में विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह और नाम होते हैं. हर प्रत्याशी के बीच में एक डॉटेड स्टार वाली लाइन होती है. निर्वाचन अधिकारियों के मुताबिक, मतदाता को जिसको भी वोट देना है, उसी के सामने स्याही वाली मुहर से मध्य में ठप्पा लगाया जाता है.


ठप्पा अगर दो प्रत्याशियों के नाम अलग करने वाली लाइन में लगेगा तो वोट अवैध हो जाएगा. अगर वो बैलेट पेपर के बाहरी किसी हिस्से में लगाया जाता है तो भी वो अनवैलिड हो जाएगा. ऐसे में हमेशा प्रत्याशी के नाम और चुनाव चिन्ह के बीच निर्धारित जगह पर ही मुहर लगाएं. 


मुहर लगाने के बाद भी अक्सर मतदाता बैलेट पेपर को गलत ढंग से मोड़ देते हैं. ऐसे में स्याही कई जगह गलत ढंग से लग जाने पर भी वोट रद्द हो जाता है. लिहाजा वोट डालने के बाद भी गोपनीयता बरतते हुए मतपत्र जिस ढंग से मोड़ा हुआ मिला था, उसी तरह मोड़कर सुरक्षित मतदान पेटी में डालें. 


निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक, अगर आप बैलेट पेपर पर वोट डालने के बाद उसे किसी को सार्वजनिक भी करते हैं तो भी आपका वोट रद्द किया जा सकता है. ऐसे में पूरी गोपनीयता भी मतदान के दौरान बनाए रखें. विशेष परिस्थितियों में ही कुछ लोगों को किसी अन्य की मदद से मतदान करने की अनुमति होती है.