Election code of conduct in municipal election : उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान गुरुवार 11 मई को होना है. इसमें कानपुर, अलीगढ़, मेरठ सात नगर निगमों में भी मतदान होना है.जिला निर्वाचन अधिकारियों और प्रशासनिक कार्यवाही के तहत किसी भी भी क्षेत्र के गैर मतदाताओं को चुनाव प्रचार खत्म होते ही और मतदान के 48 घंटे पहले जिला छोड़ने की निर्देश जारी किया गया है. यानी 9 मई की शाम तक ऐसे बाहरी लोगों को दूसरे जिलों की सीमाओं से अपने मतदाता क्षेत्र में लौटना होगा. 


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दूसरे चऱण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम संवेदनशील जिलों में भी मतदान होना है. इसको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए ये निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने सभी चुनाव पर्यवेक्षकों और रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी बाहरी तत्व चुनाव प्रचार की समयसीमा खत्म होने के बाद शहर में न रहने पाए. इसके लिए नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों में सघन निगरानी भी शुरू कर दी गई है.पुलिस प्रशासन ने शांतिभंग और उपद्रवियों पर पहले ही शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. 


मतदाताओं से भी कहा गया है कि वे किसी गैर बाहरी तत्व को अपने घरों में शरण न दें, अन्यथा उन पर भी कार्रवाई हो सकती है. मतदान से पहले सभी दूसरे चरण की सभी 38 जिलों की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा. यानी जिले में किसी भी बाहरी तत्व की आवाजाही निषेध होगी. पहले चरण का मतदान 37 जिलों की 10 नगर निगम में 4 मई को संपन्न हो चुका है.  


दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को यूपी के 38 जिलों में सात नगर निगमों, 590 नगरपालिका, 95 नगर परिषद अध्यक्ष और 2551 पार्षद एवं नगर पंचायत अध्यक्ष के 268 पदों और 3495 सदस्य के लिए कराया जाएगा. पहले चरण में 4 मई को 10 नगर निगम के साथ 37 जिले की नगर परिषदों और नगर पंचायतों में कराया गया था. निकाय चुनाव के दोनों चरणों के वोटों की गिनती 13 मई को कराई जानी है.


 


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