UP Nikay Chunav 2023: पहले चरण की वोटिंग कल, EVM में वोट सही उम्मीदवार को पड़ा या नहीं तुरंत चल जाएगा पता, जानिए कैसे
UP Nikay Chunav 2023 1st Phase Voting: यूपी निकाय चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा. 9 मंडलों के कुल 37 जिलों में वोट डाले जाएंगे. अगर आप भी पहली बार वोटिंग करने जा रहे हैं तो जानिए मतदान से जुड़ी ये जरूरी बातें.
UP Nikay Chunav 2023 1st Phase Voting: यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान चार मई को होगा. 9 मंडलों के कुल 37 जिलों में वोट डाले जाएंगे. मतदान केंद्रों पर आज से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अगर आप भी वोटिंग करने जा रहे हैं और आपके मन में सवाल कि आप जिस उम्मीदवार को वोट डाला वह उसी को गया है या नहीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं. यूपी निकाय चुनाव में महापौर और पार्षद पद की वोटिंग के लिए ईवीएम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि बाकी पदों पर बैलेट पेपर से मतदान होगा.
अगर आप भी पहली बार मतदान करने जा रहे हैं तो बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को मतदान के दौरान एक सुरक्षित जगह पर रखा जाता है. ईवीएम में बाईं तरफ आपके क्षेत्र के उम्मीदवार और उसकी पार्टी की जानकारी दी होती है, जबकि प्रत्याशी के नाम के सामने नीला बटन लगा होता है और इसके पास एक लाल बत्ती का निशान होता है. आप जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं, उसके नाम के आगे नीले बटन को दबा दें. इसके बाद लाल बत्ती जलेगी और आवाज आएगी. इसका मतलब है कि आपका वोट सही उम्मीदवार को पहुंच गया है.
9 मंडलों के कुल 37 जिलों में डाले जाएंगे वोट
यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण में 4 मई को 37 जिलों में मतदान होगा. जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, ललितपुर, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर शामिल है.
वोटिंग के दौरान इन बातों का रखें ध्यान
निकाय चुनाव में वोटिंग के लिए मतदाता स्थल पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी. मतदाता अपने वाहन से मतदान स्थल तक जा सकते हैं लेकिन इसे केंद्र की 200 मीटर की परिधि से बाहर रखना होगा. इसके अलावा घूंघट और बुर्का पहने महिलाओं को सरकारी महिला कर्मचारी, पोलिंग पार्टी में शामिल महिलाकर्मी या महिला पुलिस कांस्टेबल से अपनी पहचान करानी होगी.