नैनीताल: लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि त्रिपाठी और उनके साथियों को स्पेशल पास जारी करने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत 4 जिलाधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है.


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देहरादून निवासी उमेश कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने चीफ सेक्रेटरी, DGP के साथ-साथ देहरादून, पौड़ी, रूद्रप्रयाग और चमोली के DM से 3 हफ्तों में जवाब मांगा है. साथ ही अमनमणि त्रिपाठी और उनके 10 साथियों को भी नोटिस जारी किया है. मामले की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते बाद की तारिख तय की है.


दरअसल, लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्व. पिता आंनद सिंह बिष्ट के पितृ कर्म के लिए अमनमणि त्रिपाठी और उनके 10 साथियों को 2 मई से 7 मई के बीच बद्रीनाथ तक का पास जारी कर दिया गया था. जिस पर याचिका दायर करते हुए उमेश कुमार ने हाई कोर्ट में कहा कि जब पूरे देश में लॉकडाउन के लिए केंद्र ने गाइडलाइंस जारी की थी, तो फिर कैसे विधायक अमनमणि त्रिपाठी को स्पेशल पास जारी किया गया. जबकि, कर्णप्रयाग में एसडीएम और स्थानीय पुलिस ने हमे आगे नहीं जाने दिया.


याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि भारत सरकार ने 24 मार्च को पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया था, जिसका विधायक और उनके 10 साथियों ने उल्लंघन किया. मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए. आखिर, भारत सरकार की गाइडलाइंस को दरकिनार कर किस आधार पर विधायक को स्पेशल पास जारी किया गया.