Bareilly News: दूल्हे हो जाए सावधान!, बारात में किया ये काम तो होगी जेल
Bareilly News: बरेली शहर को इस समस्या से मुक्त करने के लिए कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बरेली मंडल के सभी जनपदों को बारात घर के बाहर मौजूद अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया है. साथ ही बारात के मैरिज हॉल पहुचंने के बारे में भी निर्देश दिया है.
Bareilly News: सर्दियों की शुरूआत के साथ -साथ शादियों के सीजन का आगाज हो चुका है. शादियों के सीजन की शुरुआत होते सड़को पर जाम की स्थिति भी पैदा हो जाती है. बारात की बजह से सड़को पक लंबा जाम देखने को मिल जाता है, जिससे राहगीरों के साथ -साथ आस- पास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. बरेली शहर को इस समस्या से मुक्त करने के लिए कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बरेली मंडल के सभी जनपदों को बारात घर के बाहर मौजूद अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया है. साथ ही कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि अगर रात 10 बजे के बाद बारात मैरिज हॉल पहुंची तो, बारात वाले परिवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने ये भी निर्देश दिया कि बारात घर से 100 मीटर की दूरी पर ही बारात उठेगी और फिर मैरिज हॉल तक जाएगी. बारात के मैरिज हॉल पहुंचने की समय सीमा भी तय की गई है. बता दें कि रात 10 बजे तक बारात मैरिज हॉल पहुंच जानी चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बारात घर और बारात वाले परिवार पर कार्रवाई की जाएगी. बारात घर से मैरिज हॉल की दूरी 100 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जिससे की रोड पर जाम की स्थिति न बने.
इसके अलावा बरेली कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने यह भी निर्देश दिए हैं कि रात 10 बजे के बाद बैंड-बजा तेज आवाज में नहीं बजाया जाएगा. क्योंकि तेज आवाज में बैंड बाजा देर रात तक बजाने से बुजुर्ग लोगों को परेशानी होती है. कमिश्नर ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी. यदि अतिक्रमण नहीं हटवाया जाएगा तो फोर्स के साथ नगर निगम द्वारा अतिक्रमण को हटाया जाएगा, कुछ जगह हटाया भी गया है. इसका अनुपालन हम संख्ती से करेंगे.’
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