NGT ने जीटी रोड स्थित हज हाउस की सील खोलने का दिया आदेश
एसटीपी लगे नहीं होने के चलते हज हाउस को बंद किया गया था.
साहिबाबाद : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जीटी रोड स्थित हज हाउस की सील को खोलने का आदेश दिया है. हज हाउस समिति की ओर से दाखिल याचिका पर मंगलवार को एनजीटी ने सुनवाई करते हुए डी-सीलिंग का आदेश दिया. साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तीन सप्ताह बाद हज हाउस परिसर में लगाए गए एसटीपी का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. एसटीपी लगे नहीं होने के चलते हज हाउस को बंद किया गया था.
दरअसल, वर्ष 2016 में एनजीटी ने हिमांशु मित्तल की याचिका पर सुनवाई करते हुए हज हाउस को सील करने का आदेश दिया था. हज हाउस समिति की तरफ से अधिवक्ता रोहित पांडे के अनुसार, वर्ष 2016 में बिना एसटीपी हज हाउस खोलने पर एनजीटी ने पाबंदी लगा दी थी. बीते साल 6 फरवरी को एनजीटी ने आदेश दिया कि हज हाउस में 136 के एलडी क्षमता का एसटीपी लगाया जाए और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनी रिपोर्ट दाखिल करे. इसके बाद इस साल 11 जून को हज कमेटी ऑफ इंडिया के सदस्य मो. इरफान अहमद ने हज हाउस का दौरा किया था. उन्होंने एसटीपी लगाने के तमाम दिशा-निर्देश दिए थे. इसके बाद हज हाउस में एसटीपी लगाया गया. एसटीपी लगाने के आदेश का पालन करने के बाद एनजीटी में हज हाउस को खोलने की मांग की गई थी.
अधिवक्ता रोहित पांडे ने बताया कि मंगलवार को कोर्ट संख्या एक ने हज हाउस की डीसीलिंग का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया है कि तीन सप्ताह बाद एसटीपी का निरीक्षण किया जाए फिर एसटीपी संचालन की एनओसी जारी कर उसका संचालन कराया जाए.
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वहीं हज कमेटी ऑफ इंडिया के सदस्य मो. इरफान अहमद ने बताया कि मंगलवार को एनजीटी ने हज हाउस को खोलने का आदेश दे दिया है. हालांकि उनके पास अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है. कॉपी देखने के बाद वह आदेश के बारे में विस्तार से बता सकेंगे. उन्होंने बताया कि इस साल तो हज का समय निकल गया. अगले साल से हज के दौरान हज हाउस का फायदा मिलेगा.