उत्तराखंड: पंचायत चुनाव पर HC का बड़ा फैसला, 2 बच्चों वाला नियम नहीं होगा लागू
Nainital High Court: उत्तराखंड सरकार ने इसी साल 26 जून पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम 2019 को विधानसभा से पारित किया था.
देहरादून: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat Election) में दो बच्चों से अधिक वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ सकेंगे. गुरुवार (19 सितंबर) को नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने दो टूक कहा कि पंचायत चुनाव में दो बच्चों वाला नियम लागू नहीं होगा. उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने इसी साल 26 जून पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम 2019 को विधानसभा से पारित किया था. त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार पंचायत राज संशोधन बिल लेकर आई थी.
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 22 अगस्त को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था. सरकार के दो बच्चों से अधिक वाले प्रत्याशियों को चुनाव में प्रतिबंधित करने के पंचायत एक्ट के प्रावधान को कोटाबाग के मनोहर लाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जोत सिंह बिष्टï समेत अन्य ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी.
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकार इस संशोधन को बैकडेट से लागू कर रही है, जबकि प्रावधान लागू करने के लिए तीन सौ दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जो नहीं दिया गया. याचिकाकर्ताओं ने पंचायत प्रतिनिधियों के पद के लिए हाईस्कूल पास होने की शैक्षिक योग्यता को भी चुनौती दी थी.
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आपको बता दें जून माह में उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम 2019 को विधानसभा से पारित कराया था. विधेयक में कहा गया था कि दो बच्चों से अधिक वाले ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. वहीं चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित किए जाने की बात कही गई थी.