Gorakhpur News: सीएम योगी पर फर्जी केस दर्ज कराने वाले परवेज को 7 साल की सजा और जुर्माना, सीडी से हुई थी छेड़छाड़
Gorakhpur News: फर्जी व कूटरचित डीवीडी के आधार पर जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल करने के लिए केस दर्ज कराने वाले गोरखपुर के परवेज परवाज को बुधवार को कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
Gorakhpur News: गोरखपुर में फर्जी और कूटरचित DVD के आधार पर CM योगी आदित्याथ समेत जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल करने के लिए केस दर्ज कराने वाले परवेज परवाज को कोर्ट ने सजा सुनाई है. फर्जी DVD की पुष्टि होने पर राजघाट के तुर्कमानपुर के रहने वाले परवेज को बुधवार को 7 साल और 5 साल की सजा सुनाई गई है. आरोप है कि परवेज ने तत्कालीन सांसद और वर्तमान में सीएम योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन विधायक और वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ राधा मोहदन दास अग्रवाल, तत्कालीन पूर्व विधायक और वर्तमान में राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधियों पर केस कराया था.अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक माह 15 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा.
जानें पूरा मामला
गोरखपुर के परवेज परवाज को बुधवार को कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. परवेज को दुष्कर्म के एक मामले में पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है.
सीएम योगी समेत कई नेताओं पर दर्ज कराया था केस
अभियुक्त द्वारा मनगढ़ंत और काल्पनिक घटनाओं को उदघृत करते हुए राजघाट के तुर्कमानपुर निवासी परवेज ने तत्कालीन सांसद व वर्तमान में सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व विधायक व वर्तमान में राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला और तत्कालीन विधायक और वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल समेत अन्य जनप्रतिनिधियों पर उत्तेजक स्पीच देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. सबूत के तौर पर उसने एक डीवीडी भी दी थी.
टैंपरिंग और एडिटिंग निकली थी DVD
दौरान विवेचना अभियुक्त परवेज परवाज ने एक उत्तेजक भाषण से संबंधित DVD उपलब्ध कराई थी. जिसे परीक्षण के लिए भेजा गया तो उसमें टैंपरिंग व एडिटिंग का पता चला. अभियुक्त द्वारा उसी टैंपरिंग और एडिटिंग की हुई DVD के आधार पर जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल करने के लिए फर्जी केस दर्ज कराया गया था.
दो धाराओं में अलग-अलग सजा और जुर्माना
कूटरचना की पुष्टि होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदर्श श्रीवास्तव ने बुधवार को परवेज को कूटरचित दस्तावेज देने पर सात साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना और बदनाम करने के मामले में 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर परवेज को एक महीने और 15 दिन का कारावास और भुगतना होगा.
रेप केस में पहले भी हो चुकी है सजा
दुष्कर्म के एक मामले में परवेज और उसके साथी जुम्मन को आजीवन करावास की सजा भी हो चुकी है.