लखनऊ: प्रवासी मजदूरों के लिए बस लिस्ट के फर्जीवाड़े में घिरे PCC चीफ अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका एमपी-एमएलए कोर्ट से खारिज कर दी गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अब जेल में ही रहना पड़ेगा.


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दरअसल, अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी पर शनिवार को केस डायरी नहीं होने के कारण MP-MLA कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 1 जून की तारीख दी थी. जहां आज सुनवाई में कोर्ट ने अजय लल्लू की जमानत याचिका रद्द कर दी.


प्रवासियों के लिए बसों की लिस्ट में था फर्जीवाड़ा
आपको बता दें कि, हाल ही में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिख कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रमिकों के लिए 1,000 बसें चलवाने की अनुमति मांगी थी. जिसके बाद योगी सरकार ने कांग्रेस से मजूदरों के लिए दी जा रही बसों की सूची मांगी. लेकिन, जब जांच की तो लिस्ट में कार, ऑटो और बाइक के नंबर भी मिले. ऐसे में बसों की सूची में फर्जीवाड़ा होने की वजह से योगी सरकार ने कांग्रेस द्वारा दी गई बसों को श्रमिकों के लिए चलाने की परमिशन नहीं दी. जिसके बाद फर्जी बस सूची मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस दर्ज किया गया.


वहीं, पीसीसी चीफ अजय कुमार लल्लू जब आगरा में यूपी-राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी बसों को राज्य में एंट्री दिलाने पहुंचे तो हंगामा हो गया. अजय लल्लू अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए, जिसके बाद लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में अजय लल्लू और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, उस मामले में उन्हें जमानत मिल गई. लेकिन, बसों की फर्जी लिस्ट के मामले में वो कानूनी कार्रवाई झेल रहे हैं.