प्रयागराज/मोहम्मद गुफरान: इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर सामने आई है. बिकरु कांड में आरोपी सब इंस्पेक्टर केके शर्मा की जमानत खारिज कर दी गई है.हाईकोर्ट ने एसआई केके शर्मा की तीसरी जमानत याचिका की खारिज की गई है.हाईकोर्ट ने कहा केके शर्मा ने विभाग के भरोसे का दुरुपयोग किया था.केके शर्मा के भरोसे के दुरुपयोग के चलते साथी पुलिसकर्मियों की मौत हुई.हाईकोर्ट ने मामले में ट्रायल कोर्ट को नियमित रूप से सुनवाई का निर्देश दिया. केके शर्मा पर पुलिस टीम की दबिश देने की जानकारी विकास दुबे से साझा करने का आरोप है.केके शर्मा के खिलाफ कानपुर के चौबेपुर थाने में 147,148,149, 302, 307, 504, 506, 353, 332, 333, 396, 412, 120बी, 34 आईपीसी की तहत मुकदमा दर्ज है.पिछले चार साल से तत्कालीन एसआई केके शर्मा जेल में बंद है।


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