Prayagraj news: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में बुधवार को महत्वपूर्ण फ़ैसला दिया है. मुस्लिम पक्ष की री कॉल अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. सभी 15 वाद को हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा. मुस्लिम पक्ष की सभी वाद को अलग सुने जाने की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.


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दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का था. इसमें 3:50 बजे मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर फैसला आया. मुस्लिम पक्ष ने मथुरा कोर्ट में दाखिल 15 याचिकाओं की अलग-अलग सुनवाई की मांग की थी. जबकि हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को सभी 15 मामलों की एक साथ सुनवाई का फैसला किया था. इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने रिकॉल अर्जी दाखिल की. जिसमें उन्होंने दोहराया कि सभी याचिकाओं की स्वतंत्र सुनवाई होनी चाहिए. हिन्दू पक्ष ने एक साथ सुनवाई का पक्ष लिया था, ताकि विवाद का जल्द निपटारा हो जाए. 


हिंदू पक्ष का आरोप 
हिंदू पक्ष का दावा है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुख्य स्थल, जहां शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है. वह भगवान श्रीकृष्ण के गर्भगृह का स्थान है. हिंदू पक्ष का आरोप है कि उस स्थान पर मंदिर को खंडित करके शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया है और वे इस भूमि को वापस मांग रहे हैं. इतना ही नहीं हिंदू पक्ष का ये भी कहना है कि सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करना न्यायसंगत होगा और इससे मामला जल्द निपट जाएगा.


क्या कहता है मुस्लिम पक्ष?
उधर, मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो अर्जी दी गई है, उसमें यह तर्क दिया गया है कि विभिन्न याचिकाओं पर अलग-अलग सुनवाई की जानी चाहिए. ताकि उचित न्यायिक प्रक्रिया का पालन हो सके. हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष इस अर्जी के माध्यम से मामले को लंबा खींचना चाहता है. आपको बता दें, इस विवाद में कई सालों से कानूनी लड़ाई चल रही है और हाई कोर्ट के फैसले से मामले में एक बड़ा मोड़ आ सकता है.


ज्ञानवापी केस की तरह श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद लंबे समय से लंबित है. अयोध्या के बाद काशी और मथुरा विवाद में जीत के लिए हिन्दू पक्ष लगातार प्रयास कर रहा है. विष्णु शंकर जैन और हरि शंकर जैन ऐसे ही तमाम मामलों में पैरवी कर रहे हैं.  


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