मो.गुफरान/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के पांच साल के बच्चे ने शराब के ठेके के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीत ली है. कानपुर के रहने वाले अथर्व ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में मुकदमा किया था. एलकेजी के स्टूडेंट अथर्व ने स्कूल के पास बने शऱाब के ठेके को हटाने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को स्वीकारते हुए शराब के ठेके के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है. एलकेजी के छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर शराब ठेका बंद करने की मांग की थी. 


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स्कूल के पास शराब का ठेका, हाईकोर्ट में याचिका
कानपुर के रहने वाले अथर्व ने अपने वकील के मार्फत स्कूल के पास 30 साल पुरानी शराब की दुकान हटवाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जानकारी के मुताबिक कानपुर के आजाद नगर स्थित एमआर जयपुरिया स्कूल के पास 30 साल से संचालित शराब का ठेका है, जहां पर हर समय शराबियों का जमावड़ा रहता है. स्कूल पास में जिससे छात्रों की पढ़ाई में दिक्कत होती है. एलकेजी के छात्र की याचिका में कहा गया था कि यहां से निकलने में डर लगता है. याचिका में इस ठेके को हटाने की मांग की गई थी. इस मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और आखिरकार फैसला अथर्व के हक में आया. 


हाईकोर्ट ने मांगी संबंधित अधिकारियों से जानकारी
हाईकोर्ट ने मामले में संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी थी. हाईकोर्ट के समक्ष बताया गया कि शराब का ठेका स्कूल खुलने से तीस साल पहले का है. 31 मार्च 2025 तक शराब के ठेके का लाइसेंस है. 


लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक
हाईकोर्ट ने मार्च 2025 के बाद शराब के ठेके के लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस की डीजीविजन बेंच मामले में सुनवाई कर रही थी.


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