रामपुर: हमसफर रिजॉर्ट के लिए सरकारी जमीन कब्जाने का एक और मामला, SDM को सौंपी गई जांच
एसडीएम प्रवीण कुमार ने बताया कि आज एक शिकायत प्राप्त हुई है कि खाद के सरकारी गड्ढे पर रिजॉर्ट बना है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी.
रामपुर: सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, हमसफर रिजॉर्ट को लेकर सरकारी जमीन कब्जाने का एक और मामला सामने आया है. जिसे लेकर जिलाधिकारी की ओर से जांच के आदेश दे दिए गए हैं. बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर जिलाधिकारी ने एसडीएम को जांच का जिम्मा सौंपा है. आकाश सक्सेना ने हमसफर रिजॉर्ट के लिए खाद के गड्ढे (सरकारी जमीन) पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है.
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SDM प्रवीण कुमार ने बताया कि आज एक शिकायत प्राप्त हुई है कि खाद के सरकारी गड्ढे पर रिजॉर्ट बना है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें कि हाल ही में नक्शा न होने और ग्रीन बेल्ट में बने होने की वजह से हमसफर रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था, जिस पर कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी.
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रामपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि 30 मीटर की चौड़ाई की ग्रीनबेल्ट में हमसफर रिजॉर्ट के मालिकों ने ब्लॉक, रिसेप्शन हाल, टॉयलेट, बैंक्वेट हॉल का निर्माण करा लिया है. प्राधिकरण ने 17 अगस्त, 2019 को अब्दुल्ला आजम को इस संबंध में नोटिस भेजा था. नोटिस का जवाब आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा ने दिया था. उन्होंने हमसफर रिजॉर्ट को अपना बताते हुए इसका नक्शा सक्षम अधिकारी से स्वीकृत होने की बात कही थी. लेकिन RDA ने बीते 29 अगस्त को 2014 के जिला पंचायत द्वारा जारी हमसफर रिजॉर्ट के नक्शे को गलत मानते हुए इसके कुछ हिस्से पर बुलडोजर चलाने का आदेश जारी किया था. यह कार्रवाई 15 दिनों के अंदर पूरी होनी थी. उससे पहले आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी. जिस पर जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने तजीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए आरडीए के ध्वस्तीकरण आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी.
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