PM Kisan Samman Nidhi Eligiblity: किसान आर्थिक रूप से मजबूत हों, इसको लेकर केंद्र सरकार की महत्वपूण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलाई जा रही है. इस स्कीम के जरिए पात्रों को साल में 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. योजना का लाभ उत्तर प्रदेश से समेत देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है. लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं, जिससे गलत व्यक्ति योजना का लाभ न ले पाए. आइए जानते हैं योजना का लाभ लेने की क्या शर्तें हैं.


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किसे मिलता है पीएम किसान निधि का लाभ?
पीएम किसान योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को ही मिलता है. अब सवाल आता है कि परिवार में महिला और पुरुष दोनों होते हैं तो इनमें किसे इसका फायदा मिलेगा. इसका सीधा जवाब यह है कि जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री होगी, उसे ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा. यानी पिता-पुत्र हों या पति-पत्नी, दोनों को किस्त का लाभ नहीं मिलता है.


पीएम किसान योजना शर्तें
पीएम किसान योजना का लाभ केवल छोटे सीमांत किसानों को मिलता है,  जिनके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन हो. किसान के पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए. इसके अलावा जो व्यक्ति पहले या अभी संवैधानिक पद पर हो, केंद्र राज्य सरकार में मंत्री हो या पूर्व में रहा हो, 10 हजार से ज्यादा मासिक पेंशन मिलती हो, इनकम टैक्स देता हो को योजना का लाभ नहीं मिलता है. इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए आदि की इस योजना के दायरे से बाहर हैं.


कब आएगी अगली किस्त?
पीएम किसान की अब तक 17 किस्तों का पैसा किसानों के खाते में आ चुका है. जिसके बाद किसान खाते में 18वीं किस्त के 2000 रुपये आने को लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं. योजना की किस्त हर चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है. 18वीं किस्त कब जारी होगी, इसको लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अक्टूबर से नवंबर के बीच किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है.


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