Paper leak bill: केंद्र सरकार परिक्षा प्रश्न पत्र लीक करने वाले दलालों के लिए नया बिल लेकर आई है. अब अगर पेपर लीक जैसे मामले सामने आते है तो उन पर बड़ी कार्यवाही की जाएगी. इस कानून के आ जाने के बाद पेपर लीक या नकल में अगर कोई संस्थान शामिल होता है, तो उससे पूरा खर्च वसूला जाएगा. बिल के आधार पर पेपर लीक होने पर 10 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है. 


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लोकसभा में पेश हुआ बिल
बता दें केन्द्र सरकार ने प्रतियोगी परिक्षाओं में हो रही गड़बड़ी पर बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है. सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के प्रावधान वाला लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 सोमवार को लोकसभा में पेश किया है. विधेयक में परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराध के लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इस विधेयक को मंजूरी दी थी.


SSC, रेलवे में लागू होगा नियम
बता दें कि यह एक केंद्रीय कानून होगा. इसके अंतर्गत संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी. साथ ही विधेयक में एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का भी प्रस्ताव है, जो कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिश करेगी. इनमें यूपीएससी, SSC, रेलवे, बैंकिंग, जेईई, नीट जैसी सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल होंगी. 


5 साल की सजा और लाखों का जुर्माना
साथ ही साथ परीक्षाओं को लिए आईटी सिस्टम को और अधिक मजबूत किया जाना भी इस बिल में शामिल है. छात्रों के साथ नौकरी के लिए फर्जीवाड़ा और फर्जी परीक्षा कराने के लिए भी ये कानून लागू होगा.  अगर छात्र के स्थान पर कोई और परीक्षा देते पकड़ा देते पकड़ा गया तो इसके लिए 5 साल की सजा औल 10 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान है. 


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