योगी सरकार की नई गाइडलाइन जारी- 55 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू, 20 में लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू
नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं. वहां पर कर्फ़्यू से कोई राहत नहीं मिलेगी. बाकी जिलों में वीकेंड कर्फ़्यू लागू होगा. इस नियम से लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर जैसे जिलों में कर्फ्यू जारी रहेगा.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं. नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं. वहां पर कर्फ़्यू से कोई राहत नहीं मिलेगी. बाकी जिलों में वीकेंड कर्फ़्यू लागू होगा. इस नियम से लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर जैसे 20 जिलों में कर्फ्यू जारी रहेगा. हालांकि इसके अलावा 55 जिलों में छूट रहेगी.
रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा. वहीं शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी भी रहेगी. एक जून से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान और बाजार खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन रहेगी. शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी. कोरोना अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे, साथ ही उनको रोटेशन से बुलाया जाएगा. प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी.
निजी कंपनियों के कार्यालय भी कोविड गाइडलाइंस के पालन के साथ खुलेंगे. हालांकि ये कंपनिया वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करेंगी. औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे. इन संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने आईडी कार्ड या प्रमाण पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति दी जाएगी. यहां भी कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी.
स्कूल, कॉलेज शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे. माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी. बैंक,बीमा कंपनियों भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा देने वाली कंपनियों की शाखाएं भी खुले रहेंगे. रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी. इसके अलावा मास्क और दो गज की दूरी के साथ हाई-वे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे तथा ठेले वालों को खोलने की अनुमति होगी.
कोचिंग संस्थान, सिनेमा,जिम स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शापिंग मॉल्स बंद रहेंगे. शादी समारोह में 25 लोगों को मास्क की अनिवार्यता व दो गज की दूरी के साथ अनुमति दी जाएगी.
यूपी परिवहन निगम बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त पर होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाए. दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता से चलने की अनुमति होगी. साथ ही यात्रा करने वाले हेलमेट/मास्क/फेस कवर पहनना होगा. ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो सवारी, बैट्री रिक्शा में चालक सहित 3 व्यक्ति व चार पहिया वाहन में केवल चार लोगों को बैठने की अनुमति होगी.
इन 20 जिलों में लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू
जिन जिलों में 30 मई को 600 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस हैं वहां कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. इसमें मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर,मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया जिले है. अगर इनमें केस की संख्या 600 से कम होती है तो यहां भी कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जाएगी. हालांकि इसके अलावा जिन जिलों में 600 से अधिक केस हो जाएंगे वहां यह छूट खत्म हो जाएगी.
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