Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 50 से अधिक अवैध होस्टल, पीजी और बैंकेट हॉल को सील कर दिया है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा जानकारी दी गई कि स्थानीय निवासियों ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में शिकायत देते हुए कहा था कि ये होटल, गेस्ट हाउस अवैध तरीके से बनाए हुए हैं. अगर आप भी एनसीआर (NCR) में पीजी या हॉस्टल खोलना चाहते हैं तो इन सभी नियमों को जरूर पढ़ें....


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शहरों में नौकरी और पढ़ाई के लिए आए लोगों को रहने की जरूरत पड़ती है. इसी जरूरतों को व्यापारिक नजरिये से सोचकर आप इनकी जरूरतों को पूरा कर अपना खुद का हॉस्टल या पीजी  (Hostel Or PG) खोल सकते हैं. जिससे आपको अच्छी कमाई भी होगी. अगर आप भी इस व्यापार के बारे में सोच भी रहे होंगे परंतु ये नहीं पता होगा कि हॉस्टल या पीजी का व्यापार कैसे शुरू करें।


नोएडा प्राधिकरण द्वारा पीजी और हॉस्टल के लिए बनाये गए दिशानिर्देशों के अनुसार, पीजी आवास केवल आवासीय सेक्टरों खोले जा सकते हैं. भवन के साथ-साथ चलने वाली सड़क की चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए.


घर का पचास प्रतिशत उपयोग पीजी बनाने के लिए किया जा सकता है.


किसी भी घर में पीजी चलाने के लिए मालिक को टैक्स प्राधिकरण को देना होगा.


पीजी चलाने के लिए मालिक को सराय अधिनियम 1867 के तहत पंजीकृत होना चाहिए.


नोएडा प्राधिकरण के अनुसार यह पॉलिसी का शुरुआती चरण है. पीजी आवास के लिए एक नीति के संबंध में एक प्रस्ताव बनाया है. जब निवासियों से प्रस्ताव की समीक्षा मिल जाएगी, तो हम इस नीति के लिए अंतिम मसौदा तैयार किया जाएगा. अंतिम मसौदा तैयार होने के बाद,  इसे शहर में लागू कर दिया जाएगा. प्राधिकरण का यह भी कहना है कि इसकी भी जांच की जाएगी कि एरिया में बड़ी संख्या में चल रहे पीजी से स्थानीय लोगों को कोई समस्या न हो.


क्या कहते हैं पीजी मालिक 
नोएडा में पीजी मालिकों का कहना है कि किरायेदार शहर की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं. पेइंग गेस्ट के होने से  स्थानीय दुकान मालिकों के साथ किराना विक्रेताओं  और ऑटो-रिक्शा चालकों को भी फायदा मिलता है. हालंकि कुछ स्थानीय निवासी यह मानते हैं कि पीजी चलाने के लिए नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है. पीजी एक साधारण मांग का हिस्सा हैं और आपूर्ति मॉडल.