यूपी पंचायत चुनाव 2021: हाईकोर्ट के आदेश के बाद नई आरक्षण नीति जारी, 22 मार्च को आएगी पहली लिस्ट
हाईकोर्ट के आदेश के बाद नई आरक्षण नीति जारी कर दी गई है. पंचायत चुनाव में आरक्षण का आधार वर्ष 2015 बनाया गया है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद नई आरक्षण नीति जारी कर दी गई है. पंचायत चुनाव में आरक्षण का आधार वर्ष 2015 बनाया गया है. सभी पदों के लिए आधार वर्ष 2015 ही होगा.
राज्य सरकार ने नई आरक्षण सूची को लेकर जिलों के डीएम को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. निर्देशों के मुताबिक, अब पंचायत चुनाव में आरक्षण का आधार वर्ष 2015 मानकर आरक्षण सूची जारी की जाएगी. 22 मार्च तक पहली आरक्षण लिस्ट जारी होगी. वहीं, 26 मार्च को फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी.
जिलाधिकारियों को 19 मार्च तक ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद 20 से 22 मार्च के बीच इस प्रस्तावित सूची का प्रकाशन किया जाएगा. 23 मार्च तक उम्मीदवार अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. 26 मार्च तक सभी आपत्तियों को निस्तारित कर अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी.
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