Agra News: उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी के सांसद राम शंकर कठेरिया को 12 साल पुराने मामले में दोषी पाया गया है. राम शंकर कठेरिया पर धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया है. बीजेपी सांसद पर आरोप है कि उन्होंने साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा किया और तोड़फोड़ की. यह वारदात 16 नवंबर को हुई थी.  इस मामले में कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई है इसके साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. माना जा रहा है कि राम शंकर कठेरिया की सांसद सदस्यता खत्म हो जाएगी. 


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खबर विस्तार से
पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ,पूर्व एस सी,एस, टी आयोग के अध्यक्ष एवं वर्तमान में जनपद इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को टोरंट अधिकारी से मारपीट एवं बल्बा करनें के आरोप में विशेष मजिस्ट्रेट एम,पी/एम,एल,ए नें दोषी पाया. 
अब अदालत ने राम शंकर कठेरिया को 2 साल के कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा से दंडित किया. 


क्या है पूरा मामला
थाना हरीपर्वत में दर्ज मामलें के अनुसार टोरेंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल नें थाना हरीपर्वत में तहरीर दी, उन्होंने आरोप लगाया कि, उन्होंने आरोप लगाया कि, आज दिनांक 16 नवम्बर 11 की तकरीबन 12:10 बजे करीब टोरेंट पावर लिमिटेड ,आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय जिसमें सतर्कता (विधुत चोरी )से सम्बंधित मामलों का निपटारा किया जाता हैं ,उपरोक्त कार्यालय सुल्तान गंज पुलिया स्थित साकेत माल में द्वतीय तल पर स्थित है , उसमें मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से सम्बंधित मामलों की सुनवाही एवं निस्तारण कर रहें थें, उसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए. करीब दस- पन्द्रह समर्थकों नें टोरेंट अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस कर उनकें साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससें उन्हें काफी चोटें आई. 


किस धारा के तहत हुआ मामला दर्ज
वादी की तहरीर पर सांसद राम शंकर कठेरिया एवं उनके अज्ञात समर्थकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147,एवं 323 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, उक्त मामलें में थाना हरीपर्वत पुलिस द्वारा सांसद राम शंकर कठेरिया के विरुद्ध ही आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया गया था. इस मामलें में गवाही एवं बहस की प्रक्रिया पूर्ण होनें पर आज फैसला सुनाया.