1 October Rule Change: LPG गैस सिलेंडर हुआ महंगा, इस स्कीम की ब्याज दरें बढ़ीं, जानें 1 अक्टूबर से देश में क्या बड़े बदलाव हुए
1 October Rule Change: हर महीने की शुरुआत में कुछ ना कुछ नियमों में बदलाव किया जाता है. इस 1 अक्टूबर से भी कुछ नियमों में बदलाव किया गए हैं. जानें इन नियमों के बदलाव से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा....
1 October Rule Change: हर महीने की 1 तारीख को कुछ बड़े नियमों में बदलव किया जाता है. इन नियमों का सीधा संबंध आम आदमी की जेब से होता है. 1 अक्टूबर 2023 से भी देश में 8 बड़े बदलाव किए गए हैं. जानें किन नियमों में हुआ बदलाब?
कमर्शियल LPG गैस के दाम बढ़े
1 अक्टूबर 2023 से कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोत्तरी की गई है. ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम में 209 रुपये की बढ़ोत्तरी की है. दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में 19 किलो का एलपीजी सिलेंडर 1731.50 रुपये में बिक रहा है. पहले 19 किलो वाले सिलेंडर का दाम 1522.50 रुपये था. आम आदमी के लिए राहत की बात ये है कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
बचत स्कीम्स में बदलाव
1 अक्टूबर से स्मॉल सेविंग में निवेश करने वालों के आधार जरूरी हो गया है. जिन निवेशको ने बचत स्कीम्स जैसे PPF, SCSS, NSC में निवेश किया है उनको 30 सितंबर तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड विवरण देना था. वहीं जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया उनके खाते 1 अक्टूबर से निलंबित कर दिए गए हैं. फ्रिज खाते को दोबारा चालू करने के लिए आधार की जानकारी देनी होगा, उसके बाद ही इन खातों को दोबारा चालू किया जाएगा.
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जन्म प्रमाण पत्र को लेकर सामने आया बड़ा बदलाव
1 अक्टूबर से जन्म प्रमाण पत्र शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन, मतदाता पंजीकरण, आधार संख्या प्राप्त करना, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य हो गया है. 1 अक्टूबर 2023 से देशभर में बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट बना दिया गया है.
डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव
RBI ने सभी बैंकों को 1 अक्टूबर 2023 से विभिन्न नेटवर्क पर कार्ड पर कार्ड उपलब्ध कराने और ग्राहकों को अपने हिसाब से कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प देने के निर्देश दिए हैं.
ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST
1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेम खेलने पर 28 प्रतिशत GST लगेगा. ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स- रेसिंग और कैसिनो पर लगेगा 28% जीएसटी. इससे पहले 18 प्रतिशत लगता था GST.
TCS के नियम में आया बदलाव
नए नियमों के हिसाब से विदेश में किसी भी तरीके से हुए लेनदेन को शामिल किया गया है. आपको बता दे कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय यात्री, विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टोकरेंसी के निवेशक और विदेशी शिक्षा प्राप्त वाले भी है.
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