आधार कार्ड में जन्मतिथि और नाम बदलवाना हुआ कठिन, जानें अब किन दस्तावेजों की होगी जरूरत
Aadhar Card Name Change Rule: UIDAI ने आधार कार्ड में जन्मतिथि और नाम बदलाव कराने के नियम बदल दिये हैं. अभी तक प्रधान, विधायक या किसी पीसीएस अधिकारी से प्रमाणित पत्र के जरिये आधार में नाम या जन्मतिथि में बदलाव हो जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
जन्मतिथि और नाम बदलना नहीं होगा आसान
अब आधार कार्ड में जन्मतिथि और नाम बदलवाना पहले जैसा आसान नहीं है. यूनीक आईडेंटिटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के बदले नियमों से आवेदक परेशान हो रहे हैं.
जन्म प्रमाणपत्र और हाईस्कूल मार्कशीट आवश्यक
जन्मतिथि में संशोधन के लिए अब जन्म प्रमाणपत्र और हाईस्कूल की मार्कशीट को अनिवार्य कर दिया गया है, जो पहले आवश्यक नहीं था.
नाम बदलने के लिए गजट प्रक्रिया
अगर कोई अपना पूरा नाम बदलना चाहता है, तो उसे भारत सरकार की गजट प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो कि काफी समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है.
सभी बदलावों का 60% यही संशोधन
कुल संशोधनों में से 60% मामलों में लोग अपना नाम या जन्मतिथि बदलने की कोशिश कर रहे हैं. ज्यादातर मामले में लोग यही कहते हैं आधार बनाने वाली निजी कंपनियों ने उनके नाम और जन्मतिथि गलत कर दिये.
पहले प्रक्रिया सरल थी
पहले प्रधान, विधायक, या किसी पीसीएस अधिकारी से प्रमाणित पत्र के माध्यम से बदलाव हो जाता था, जो अब संभव नहीं है. अब जन्म प्रमाणपत्र और 10वीं की मार्कशीट आवश्यक है.
सीमित अवसर
अब जन्मतिथि में संशोधन के लिए केवल एक और नाम में संशोधन के लिए सिर्फ दो अवसर ही दिए जा रहे हैं.
गलत फीडिंग की समस्याएं
आधार कार्ड में नाम या जन्मतिथि बदलवाने के लिए आवेदन करने वाले ज्यादातर लोगों का कहना है कि आधार कार्ड बनाने में निजी कंपनियों द्वारा नाम की स्पेलिंग, पता और जन्मतिथि की गलत फीडिंग की गई.
सरकारी योजनाओं से लिंक
आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं, बैंक खाते, मोबाइल और पैन कार्ड से लिंक करने के बाद इन गलतियों का पता चला.
जन्मतिथि में बदलाव की प्रक्रिया
18 वर्ष से कम उम्र के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है, और उससे ऊपर की उम्र के लिए हाईस्कूल की फोटो वाली मार्कशीट जरूरी है. सरकारी सेवा में होने पर पहचान पत्र का उपयोग किया जा सकता है.
प्रमाण पत्र और हलफनामा
अगर जन्म प्रमाण पत्र में दिक्कत हो, तो प्रधान का लेटर पैड, पड़ोसियों से पूछताछ, हलफनामा, माता-पिता का आधार कार्ड और एमबीबीएस डॉक्टर के पर्चे के साथ उम्र की प्रमाणिकता करानी होगी.