Birth Death Certificate: यूपी में बस कुछ घंटों में बनेगा बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट, 3 घंटे में किसी भी जिले से हो सकेगा जारी

Birth Death Certificate: यूपी में अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अब लंबी लाइन में लगने या चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. दरअसल, योगी सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था दी जाएगी जिसमें दोनों प्रमाण पत्र आसानी से बनवाया जा सकेगा.

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नगर विकास विभाग की पूरी तैयारी

दरअसल, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था लागू होने वाली है जिससे किसी भी जिले से जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जा सकेगा. इसे लेकर नगर विकास विभाग की पूरी तैयारी है. साफ्टवेयर तैयार कर लिए गए हैं और प्रदेश हर नगर निगम में लागू भी किया गया है.  

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प्रमाणपत्र जारी भी होता है

आमतौर पर बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र या फिर किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने ही जिले के नगर निगम में जाना होता है और आवेदन के बाद वहां से प्रमाणपत्र जारी भी होता है. इसमें नगर निगम के खूब चक्कर करने पड़ते हैं.   

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जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र

यूपी के नगर विकास मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा के मुताबिक, हम हर जिले के नगर निगम में एक ऐसी खिड़की खोलेंगे, जहां किसी अन्य नगर निगम के लिए भी जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सके और अपने जिले के नगर निगम में जाना जरूरी न हो.   

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तीन से चार घंटे

नगर विकास मंत्री ने जानकारी दी कि विभाग केवल आवेदन की सुविधा नहीं दे रहा है बल्कि उसी खिड़की से तीन से चार घंटे के अंदर प्रमाण पत्र पाने की भी सुविधा है. कर्मी आवेदक को तीन से चार घंटे के एक तय समय को बताएगा जिसके बाद प्रमाण पत्र लिया जा सकेगा. इसरकी जांच बाद की जाएगी.   

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संबंधित नगर निगम

एक खास खिड़की जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हर नगर निगम में होगी. हर नगर निगम को नेटवर्क से जोड़ा जाएगा जिससे कि कर्मी संबंधित नगर निगम को तत्काल फाइल ऑनलाइन ट्रांसफर कर पाएंगे. फाइल चेक कर  डिजिटल साइन कर अधिकारी उसे वापस उसी नगर निगम को दे पाएगा जहां से आवेदन आया था.  

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सबंधित नगर निगम

सबंधित नगर निगम आगे की जांच को जारी रखते हुए त्रुटि होने पर आवेदक से ही आवेदन सही करवाएगा. आवेदन ठीक नहीं करवाने या जाली दस्तावेज होने पर आवेदक के खिलाफ विधिक कार्रवाई किए जाने का भी नियम है.   

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पार्षद द्वारा लिखित पत्र

मौजूदा समय में जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जन्म या मृत्यु के 21 दिन के भीतर जोनल ऑफिस जाकर अस्पताल द्वारा दिया गया बर्थ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है. बच्चा घर में जन्मा हो तो पार्षद द्वारा लिखित पत्र जमा करवाना होता है.  

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट

इसी तरह अस्पताल में मृत्यु होने पर डेथ सर्टिफिकेट, दुर्घटना में मौत की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घर में मृत्यु पर पार्षद के जारी को जमा करवाना होगा. ऐसे में करीब दो हफ्तों का समय लगता है और तब जाकर प्रमाण पत्र मिल पाता है.  

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SDM से लेकर नगर निगम की रिपोर्ट

यदि आवेदक  प्रमाण पत्र के लिए जन्म या मृत्यु के 21 दिन बाद आवेदन करता है तो और भी भाग दौड़ करनी पड़ती है. 21 दिन बाद आवेदन किया तो SDM से लेकर नगर निगम की रिपोर्ट तक लगनी होती है और फिर इसमें 20 से 30 दिन बाद सर्टिफिकेट मिल पाता है.

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