UP New RTO Rules: यूपी में डीएल-आरसी से लेकर परमिट तक, आरटीओ के 9 काम अब घर बैठे होंगे, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

UP New RTO Rules: 25 सितंबर से प्रदेश की जनता को इन नौ सेवाओं के लिए आरटीओ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. घर पर से ही आप आसानी से अपने काम पूरे कर सकते हैं.

प्रीति चौहान Wed, 25 Sep 2024-1:14 pm,
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घर बैठे होंगे आरटीओ के काम

उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों को 25 सितंबर से बड़ी सहूलियत मिल गई है. परिवहन विभाग से संबंधित 9 कामों के लिए अब लोगों को आरटीओ कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह काम घर बैठे ही पूरे किए जा सकेंगे.

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नौ सेवाओं को ऑनलाइन

परिवहन विभाग ने नौ सेवाओं को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है. इनमें डुप्लीकेट डीएल, विशेष परमिट, आरसी और फिटनेस सर्टिफिकेट शामिल है. अब घर बैठे इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.

 

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डुप्लीकेट RC

डुप्लीकेट आरसी या डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र बनवाने के लिए, ऑफ़लाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है:

 

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विशेष परमिट

विशेष परमिट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे ,मोटर वाहन परमिट, सशर्त उपयोग परमिट,विशेष उपयोग परमिट,स्पेशल वर्क परमिट. यह वर्क परमिट फ़िलीपींस में दिया जाता है और यह छह महीने तक के अल्पकालिक असाइनमेंट या रोज़गार के लिए होता है. 

 

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RC विवरण

आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, वाहन के पंजीकरण से जुड़ी ज़रूरी जानकारी वाला एक आधिकारिक दस्तावेज़ है. यह क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) जारी करता है.

 

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डुप्लीकेट परमिट

डुप्लीकेट परमिट के लिए, ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए, परिवहन विभाग की वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर जाएं. ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें. ऑनलाइन सर्विस में ही परमिट एप्लीकेशन पर जाएं.डुप्लीकेट परमिट के विकल्प पर क्लिक करें. ज़रूरी जानकारी भरें.क्रेडिट या डेबिट कार्ड से टैक्स जमा करें और सबमिट करें.

 

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डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट

अगर फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट खो जाए या नष्ट हो जाए, तो गाड़ी के मालिक को संबंधित प्राधिकारी को 50 रुपये की फ़ीस के साथ आवेदन देना होता है. प्राधिकारी, आवेदन मिलने के बाद निर्धारित फ़ीस के साथ डुप्लिकेट फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट जारी करेगा. इस पर लाल स्याही से डुप्लिकेट लिखा होगा. 

 

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डुप्लीकेट DL

इसके लिए आपको सबसे पहले RTO ऑफिस जाना होगा और वहां जाकर सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स सब्मिट करने होंगे. RTO ऑफिस में जाकर LLD फॉर्म भरना होगा और फीस देनी होगी. इस प्रोसेस में आपको 30 दिन बाद आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा.

 

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डीएल में पता परिवर्तन

ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने के लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है.

 

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DL प्रतिस्थापन

ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे पहले, स्थानीय ड्राइविंग लाइसेंस प्राधिकरण को सूचित करें कि आपका लाइसेंस खो गया है.इसके बाद, प्रतिस्थापन के लिए आवेदन करें.

 

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डीएल एक्सट्रैक्ट

डीएल एक्सट्रैक्ट का मतलब है ड्राइविंग लाइसेंस विवरण निष्कर्षण मॉड्यूल. यह मॉड्यूल ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जानकारी निकालता है.

 

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इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट

जिस तरह वर्तमान में लर्नर लाइसेंस के लिए लोगों को आरटीओ कार्यालय आने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमानेंट लाइसेंस के लिए आरटीओ कार्यालय आना ही पड़ता है, उसी तरह इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट सेवा के लिए अभी लोगों को आरटीओ कार्यालय आना ही पड़ेगा.

 

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