Rules Changes 1st January 2023 : नया साल आने वाला है, लेकिन क्रिसमस या न्यू ईयर की खुशियां किसी गलती की वजह से अधूरी न रह जाए तो ये काम जरूर कर लें. बैंकिंग, बीमा, ट्रांसपोर्ट समेत क्षेत्रों में ये बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिन्हें समय से पूरा करना आपके लिए बेहतर है.


हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूर लगवा लें


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उत्तर प्रदेश में दोपहिया या कार जैसे चौपहिया वाहन आपके पास है तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP)  लगवा लें. अगर समयसीमा नहीं बढ़ी तो नए साल (High Security Registration Plates) से आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. यह जुर्माना 5 हजार रुपये तक हो सकता है. 


टोल टैक्स (Toll Tax) महंगा होगा
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 31 दिसंबर के बाद टोल टैक्स शुरू हो सकता है. यूपीडा के टोल रेट के मुताबिक, कार, वैन या हल्के वाहनों पर 610 रुपये, हल्के कामर्शियल वहिकल या मिनी बस पर 965 रुपये टोल टैक्स लगेगा. बस और ट्रक पर 1935 रुपये टोल लगेगा. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे करीब 300 किलोमीटर लंबा है. यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, औरैया, हमीरपुर, जालौन और इटावा से जाता है और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ते हैं, जो दिल्ली एनसीआर तक जाता है. यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स पहले ही बढ़ चुका है. 


पैन कार्ड आधार लिंक कर लें (Pan Card Aadhar Link)
पैन कार्ड को भी अगर आपने अभी तक आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्द ये काम निपटा लें. वैसे तो आयकर विभाग ने इसकी सीमा अप्रैल 2023 तक बढ़ा दी है, लेकिन इसमें देरी आपके बैंकिंग लेनदेन में दिक्कतें खड़ी कर सकती है. 


बीमा प्रीमियम हो सकता है महंगा
नए साल से बीमा प्रीमियम (Insurance Premium) और महंगा हो सकता है. IRDAI वाहनों के इस्तेमाल और उनके रखरखाव के आधार पर बीमा प्रीमियम को लेकर नए नियमों पर विचार कर रहा है. ऐसे में वाहनचालकों को नए साल में महंगे बीमा प्रीमियम का झटका भी लग सकता है.


क्रेडिट कार्ड के नियम बदलेंगे


अगर आप क्रेडिट कार्ड (Credit Card) यूज करते हैं तो 31 दिसंबर के पहले अपने सारे रिवार्ड प्वाइंट्स को रिडीम (भुना) करा लें अन्यथा ये लैप्स हो जाएंगे. एचडीएफसी (HDFC SBI) समेत ज्यादातर बैंकों के रिवार्ड प्वाइंट्स संबंधी नियम भी 1 जनवरी से बदल रहे हैं. 


ई बिल छोटे कारोबारियों के लिए अनिवार्य
अगर आप कारोबार करते हैं तो ई बिल (E Bill) के नियम बदल रहे हैं. CBIC के अनुसार, 1 जनवरी 2023 से 5 करोड़ रुपये से ज्यादा के बिजनेस करने वालों के लिए ई इनवायसिंग (E Invoicing) यानी इलेक्ट्रानिक बिल निकालना अनिवार्य होगा. पहले यह सीमा 20 करोड़ रुपये थी.


 


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