दिल्ली: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस पर चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगाई.


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लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था. मऊ सदर से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी पहले ही फरार घोषित है.अब्बास अंसार स्पोर्ट्स कोटे से लिए गए एक शस्त्र लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर कई हथियार खरीदने के मुकदमे में फरार चल रहा है. कोर्ट ने अब्बास के खिलाफ 25 अगस्त को धारा 82 के तहत फरार घोषित किया था.  


बॉबे इंफ्राटेक को ईडी ने भेजा नोटिस 
वहीं, माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी कई रियल एस्टेट कारोबारियों से पूछताछ कर रही है. मुख्तार के रियल स्टेट के कारोबार की देखरेख करने वाले बिल्डरों को नोटिस भेजे गए हैं. लखनऊ की रियल स्टेट कंपनी बॉबे इंफ्राटेक के प्रोपराइटर को ईडी ने नोटिस भेजा है. बता दें कि बॉबे इंफ्राटेक मुख्तार के गुर्गे शफीक के साथ काम करता है. ईडी प्रोपराइटर मुख्तार के करोड़ों रुपए के काले धन को रियल स्टेट में खपाने की छानबीन कर रही है. 


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