HC ने लगाई हेड कांस्टेबलों को सिविल पुलिस से सशस्त्र बल में तबादले पर रोक,राज्य सरकार से दो हफ्ते में मांगा जवाब
Prayagraj: कोर्ट ने कहा है कि यह अंतरिम आदेश उसी दशा में लागू होगा, यदि याचियों को कार्यमुक्त न कर दिया गया हो. जस्टिस सिद्धार्थ की एकलपीठ ने कमल कुमार त्रिपाठी व 35 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है...
मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने याची सहित 36 पीएसी हेड कांस्टेबल, कांस्टेबलों के सिविल पुलिस से सशस्त्र बल में तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब भी मांगा है. याचिका की सुनवाई 5 जुलाई को होगी.
कोर्ट ने कहा है कि यह अंतरिम आदेश उसी दशा में लागू होगा, यदि याचियों को कार्यमुक्त न कर दिया गया हो. जस्टिस सिद्धार्थ की एकलपीठ ने कमल कुमार त्रिपाठी व 35 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.
याचियों का कहना है कि नियम 41(1) के अंतर्गत उनका तबादला करने का अधिकार पीएसी स्थापना बोर्ड को है. लेकिन बिना उनकी सहमति के अपर पुलिस अधीक्षक पीएसी मुख्यालय लखनऊ व पुलिस महानिरीक्षक पीएसी लखनऊ ने बिना अधिकार के तबादला किया है, जो नियमावली के विरुद्ध है.
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याची का कहना है कि उनकी नियुक्ति 2008 नियमावली से की गई थी. अब 2015 नियमावली लागू की गई है. 2008 की नियमावली के नियम 41(1) व 2015 की नियमावली के नियम 25(1) एक जैसे हैं कोई अंतर नहीं है. याचियों का प्रदेश के विभिन्न जोन व कमिश्नरी में तबादला किया गया है. कोर्ट ने सरकार को जवाबी हलफनामे में विधिक स्थित स्पष्ट करने का भी निर्देश दिया है.
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