मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट 13 सितंबर को इस मामले में सुनवाई करेगा. वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने  5 जून को पूर्व सांसद को सजा सुनाई थी. इस केस में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी जमानत पर पहले ही रिहा हो चुके हैं.


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मुख्तार को मिली राहत 
उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है. बता दें कि आरोपी माफिया मुख्तार को बीती 5 जून को वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. इसी के बाद मुख्तार अंसारी ने सजा का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की याचिका दाखिल की थी. अब बुधवार को हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की मंजूरी देते हुए 13 सितंबर का दिन मुख्तार को दिया है. जमीन पर गिर पड़े हमलावर वहां से भाग खड़े हुए.


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कैसे की गई थी अवधेश राय की हत्या 
दरअसल साल 1991 में 3 अगस्त की सुबह वाराणसी के चेतगंज थाना इलाके के लहुराबीर में अपने घर के बाहर अवधेश राय छोटे भाई और कांग्रेस के नेता अजय राय के साथ बैठे थे.ठीक इसी समय उनके करीब एक मारुति गाड़ी आकर रुकी. गाड़ी में कई हथियारबंद बदमाश सवार थे. अवधेश राय के पास पहुंचकर हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी. राय को उन्होंने गोलियों से छलनी कर दिया. जैसे ही वह जमीन पर गिर पड़े हमलावर वहां से भाग खड़े हुए.


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