मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में सीरियल बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी वलीउल्ला की सजा के खिलाफ दाखिल अपील मंजूर हो गई है. कोर्ट ने निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब किया है. जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एस एच ए रिजवी की डिविजन बेंच ने वलीउल्ला की जेल अपील व फांसी की पुष्टि के लिए भेजे गए रिफरेंस की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. 


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2006 को वाराणसी में हुए थे तीन सीरियल बम ब्लास्ट
गौरतलब है कि वाराणसी में 7 मार्च 2006 को संकट मोचन मंदिर, रेलवे फाटक और कैंट रेलवे स्टेशन पर सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था. इस बम ब्लास्ट से अफरा-तफरी मच गई थी. पुलिस ने इस हमले के मास्टरमाइंड वलीउल्ला को गिरफ्तार कर लिया. इस समय आतंकी गाजियाबाद के डासना जेल में बंद है. जिला व सत्र न्यायाधीश वाराणसी ने 6 जून 2022 को सीरियल ब्लास्ट का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 4 लाख का जुर्माना भी लगाया है. 


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मामले में अगली तारीख 13 सितंबर 
आतंकी वलीउल्ला मूलरूप से प्रयागराज जिले के फूलपुर का वाला है. वाराणसी सीरियल बम ब्लास्ट में कुल 18 लोग मारे गए थे. साथ ही 76 लोग घायल भी हुए थे. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख नियत की है. अभियोजन की तरफ से कैंट धमाके में 54, संकट मोचन धमाके में 47 और दशाश्वमेध घाट मामले में 20 गवाह पेश किए गए थे. जबकि बचाव पक्ष की तरफ से तीनों मामलों में तीन-तीन गवाह पेश किए गए थे. 


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अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद लंका थाना क्षेत्र व दशाश्वमेध थानाक्षेत्र में हुए बम धमाके में दोषी आतंकी वलीउल्लाह को हत्या, हत्या का प्रयास, चोटिल व अंग भंग करने, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व आतंकी गतिविधि के आरोपों में फांसी की सजा सुनाई है. जिसके खिलाफ जेल अधीक्षक के जरिए वलीउल्ला की जेल अपील हाईकोट में दाखिल की गई है.