Asaram gets Lifeterm in Rape Case : आसाराम को रेप केस में उम्रकैद की सजा.  गुजरात के गांधीनगर की सेशंस कोर्ट ने यह सख्त फैसला लिया है. अदालत ने 2013 के इस दुष्कर्म कांड पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सजा का ऐलान किया. आसाराम के खिलाफ यह केस काफी चर्चित रहा था औऱ उन पर गवाहों को धमकाने औऱ साक्ष्यों को प्रभावित करने का आरोप भी लगा था. आसाराम और उनके बेटे नारायण पर औऱ कई अन्य मामले भी चल रहे हैं. गुजरात पुलिस ने उन पर वर्ष 2001 से वर्ष 2006 के बीच लड़की के अपहरण और रेप का आरोप लगाया था.



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पहले तो इस मामले में पीड़िता को केस दर्ज कराने से रोका गया. 2013 में दो बहनों से ये मामला आसाराम के खिलाफ गुजरात पुलिस के समक्ष दर्ज कराया था. गुजरात पुलिस ने इस संवेदनशील मामले में पहले पीड़िता के बयान दर्ज किए थे. फिर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आसाराम को गिरफ्तार किया था. आसाराम पहले से ही अन्य मामलों को लेकर जेल में ही हैं.


 गांधीनगर की कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कहा था कि आसाराम बापू आदतन अपराधी’ है. उसने स्वयंभू गॉडमैन पर भारी जुर्माना लगाया था. साथ ही उम्रकैद की सजा सुनाने का अनुरोध किया था. आसाराम बापू को वर्ष 2013 में एक महिला शिष्या की ओर से दर्ज कराए गए दुष्कर्म के मामले में दोषी पहले ही करार दिया जा चुका था. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेशंस कोर्ट के जज ने सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं. फिर 3.30 बजे फैसला सुरक्षित रखा लिया था.


81 साल का आसाराम बापू फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है. वो राजस्थान में 2013 में आश्रम में नाबालिग से दुष्कर्म के केस में उम्रकैद की सजा काट रहा है. सरकारी वकील ने कहा, आसाराम को जिस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है. उसमें अधिकतम उम्रकैद या 10 वर्ष जेल हो सकती है. वकील ने दलील दी कि वो जोधपुर में ऐसे ही एक अन्य केस में दोषी पाया गया है. वो पेशेवर अपराधी है. लिहाजा आसाराम को आदतन अपराधी मानते हुए सख्त सजा दी जानी चाहिए. बचाव पक्ष के वकील ने कहा है कि उन्हें आसाराम बापू को 10 साल की जेल की सजा सुनाने पर कोई आपत्ति नहीं है.