क्या है उमेश पाल अपहरण कांड? जिसमें अतीक अहमद को सुनाई जानी है एमपी एमएलए कोर्ट से सजा
Umesh Pal Kidnapping Case:माफिया अतीक अहमद को गाड़ी पलटने का डर सता रहा है. यूपी पुलिस की गाड़ी में बैठते ही उसने कहा कि ``मेरी हत्या करना चाहते हैं.`` आइए जानते हैं किस मामले में उसे कोर्ट से सजा सुनाई जानी है. जिसके लिए कोर्ट से प्रॉडक्शन वारंट जारी हुआ है.
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है. प्रयागराज पुलिस ने उसे रिमांड में लिया है. 28 मार्च को उमेश पाल अपहरण कांड में अदालत का निर्णय आना है. बताया जा रहा है कि उसी मामले में अतीक का प्रॉडक्शन वारंट कोर्ट से जारी हुआ है. आईपीएस अभिषेक भारती की अगुआई में यूपी पुलिस उसे अहमदाबाद से प्रयागराज लेकर आई है. दरअसल, राजू पाल हत्याकांड के अगले साल 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण कर अतीक अहमद के कर्बला स्थित कार्यालय ले जाया गया था. आरोप है कि अतीक और उसके भाई अशरफ ने राजू पाल मर्डर केस में गवाही बदलने के लिए उमेश पाल पर खूब दबाव डाला.
इसके दूसरे दिन एक मार्च 2006 को अदालत में ले जाकर अपने पक्ष में गवाही दर्ज करा ली थी. उस वक्त यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी. बताया जाता है कि उस वक्त उमेश पाल की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा. अगले साल मई 2007 में प्रदेश में बसपा सरकार बनने पर उमेश पाल की शिकायत पर अतीक और अशरफ के खिलाफ अपहरण कर गवाही बदलने के लिए धमकाने का केस लिखा गया. इस मामले में कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब 28 मार्च को फैसला आना है.
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वहीं अतीक अहमद की ओर से उनके वकील इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की तैयारी में हैं. इस अर्जी में उनकी मांग है कि जब पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है तो फैसला भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनाया जाए. अतीक के वकील ने उच्च न्यायालय को दी जा रही अर्जी में फिजिकल तौर पर लाए जाने पर किसी अनहोनी की आशंका जताई है. इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फैसला सुनाए जाने की गुजारिश की गई है. इसके साथ ही चीफ जस्टिस को अर्जी देकर उनसे तुरंत सुनवाई कराने का अनुरोध किया जाएगा.
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