मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज : 18 साल हो गए इस केस को आज हमे न्याय मिला. उमेश का अपहरण किया गया था. तीन दिन तक अतीक ने कैद कर रखा. मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा. ये अपहरण केस का फैसला है. अब मेरी यही गुजारिश है कि अतीक को अपहरण केस में आजीवन कारावास हुई है. मुझे सीएम योगी आदित्यनाथ और कोर्ट पर भरोसा है कि मेरे बेटे की हत्या के मामले में अतीक को फांसी की सजा हो. अतीक ने कानून और वर्दी दोनों का अपमान किया है.


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जेल के भीतर मिलती है सुविधाएं
उमेश पाल की मां ने आशंका जताई है कि वह जेल के भीतर से कोई भी कांड कर सकता है.


 



उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा सीएम से गुजारिश है कि अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, बेटे सब कसूरवार हैं. ऐसे में जब तक उन सभी को मौत की सजा नहीं सुनाई जाती तब तक लड़ाई पूरी नहीं होगी. न्यायपालिका ने न्याय दिया है. हमारे पूरे परिवार को डर सता रहा है.


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