गौरव श्रीवास्‍तव/औरैया : औरैया जिले में साल 2008 में पीडब्ल्‍यूडी (PWD) के इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्याकांड में जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे है पूर्व बसपा विधायक शेखर तिवारी और उनके 3 साथियों को गैंगस्टर एक्ट में 5- 5 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 8-8 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. औरैया के एमपी-एमएलए कोर्ट के जज संजय सिंह ने यह सजा सुनाई है.


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इंजीनियर की कर दी गई थी हत्‍या 
बता दें कि 2008 में बसपा विधायक शेखर तिवारी और उनके साथियों पर पीडब्ल्‍यूडी (PWD) के इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या का आरोप लगा था. इसके बाद पूर्व बसपा विधायक शेखर तिवारी और उनके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. 


उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक 
इंजीनियर मनोज गुप्ता हत्याकांड में पूर्व बसपा विधायक शेखर तिवारी और उनके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, तभी से पूर्व बसपा विधायक शेखर तिवारी और उनके साथी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं. 


गैंगस्‍टर एक्‍ट के मुकदमा दर्ज 
इसी बीच पूर्व विधायक समेत 3 साथियों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी चलाया गया. इसके बाद सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए कोर्ट के जज संजय सिंह ने शेखर तिवारी और उनके तीन साथियों राम बाबू ऊर्फ पूती, विनय तिवारी और मनोज तिवारी को 5- 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 8 हजार जुर्माना भी लगाया गया है. 


चंदा न देने पर कर दी थी हत्‍या 
बता दें कि  24 दिसंबर 2008 को शेखर तिवारी अपने 11 साथियों के साथ इंजीनियर के घर पर पहुंचे और देखते ही उन्‍हें पीटना शुरू कर दिया. हत्‍या की प्रत्‍यक्षदर्शी बनीं इंजीनियर की पत्‍नी शशि गुप्‍ता के मुताबिक, हत्यारों ने मनोज गुप्‍ता को पहले जमकर पीटा, फिर नंगा तार लगाकर उन्‍हें बिजली का करंट लगाया. करंट के झटकों से तड़पते हुए इंजीनियर की मौके पर ही मौत हो गई.


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