Azam Khan : उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक औऱ तगड़ा झटका लगा है. उन्हें रामपुर कोर्ट ने हेट स्पीच केस (Hate Speech Case) में दोषी करार दिया है. आजम खां को तीन साल तक की सजा हो सकती है. 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन डीएम अंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ एक स्पीच दी गई थी इसके बाद में मामला दर्ज किया गया था अगर इसमें कोर्ट 3 साल से अधिक की सजा सुनाती है तो आजम खान के विधायक के पद पर भी संकट आ जाएगा हालांकि रिपोर्ट में सिर्फ दोषी करार दिया है अब देखना होगा कि कोर्ट आजम खान को कितने दिन की सजा सुनाती है फिलहाल आजम खान के ऊपर एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर के इस फैसले के बाद आजम खान की मुश्किलें और बढ़ गई है क्योंकि अभी कई सारे जब मुकदमे हैं जो लंबित है.


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सपा प्रवक्ता फखरुल चांद ने आजम खां को सजा के मामले में कहा कि न्यायालय के फैसले को वो सम्मान करते हैं, लेकिन वो यूपी सरकार से पूछना चाहते हैं कि भड़काऊ भाषण मामलों में सत्ता पक्ष के नेताओं के केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा रही है. वहीं विपक्षी नेताओं के मामले में चार्जशीट दाखिल की जा रही है. आखिर ये नाइंसाफी क्यों हो रही है. 


क्या है पूरा मामला


सपा नेता आज़म खान की हेट स्पीच का मामला रामपुर से जुड़ा है. रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने आज़म खान की हेट स्पीच केस में पिछले तीन सालों में लगातार सुनवाई की. यह केस आज़म खां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में PM मोदी और DM रामपुर  के खिलाफ हेट स्पीच देने से जुड़ा था. आजम खां ने PM मोदी और तत्कालीन DM आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ 7 अप्रैल 2019 को हेट स्पीच दी थी. हेट स्पीच केस 153A में अधिकतम 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है. आज़म खान को हेट स्पीच केस में 3 साल की सजा हुई तो उन्हें विधायक पद खोना पड़ सकता है.