बड़ा झटका! अब्दुल्ला आजम की रद्द रहेगी विधायकी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें उनकी विधानसभा सदस्यता को निरस्त करने का आदेश दिया गया था.
रामपुर: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद अब उनके बेटे को एक और झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला द्वारा दायर की गई उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें रामपुर की स्वार विधानसभा क्षेत्र से उनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द की थी विधानसभा सदस्यता
साल 2017 में अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से विधायक बने थे. आरोप है कि चुनाव लड़ते समय उनकी उम्र 25 वर्ष नहीं थी. उन्होंने इसके लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया. बसपा नेता नवाब काजिम ने इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में उम्र का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की थी. उनका आरोप था कि अब्दुल्ला ने फर्जी दस्तावेजों और झूठे शपथपत्र का इस्तेमाल किया था. जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट से विधायकी को निरस्त किए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन यहां भी उनको राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. जिसमें अब्दुल्ला के वकील कपिल सिब्बल की तरफ से दी गई दलीलों को खारिज कर करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया.
आजम खान की भी विधायकी हो चुकी है रद्द
बता दें, हाल ही में सपा नेता और रामपुर सीट से विधायक आजम खान की विधानसभा भी रद्द हो चुकी है. 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई. जिसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया. कारण भले अलग हों लेकिन यह पहला मौका है जब पिता-पुत्र की जोड़ी को विधायकी गंवानी पड़ी.ॉ
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आजम की विधायकी रद्द होने का मामला
वहीं, आजम खान ने सदस्यता रद्द होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. कोर्ट ने आज़म खान की याचिका पर नोटिस जारी किया है, 9 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगा. आजम खान के वकील पी चिदंबरम ने कहा कि निचली अदालत के फैसले के बाद अगले ही दिन सीट खाली घोषित कर दी गई और 10 नवंबर को उप चुनाव की तारीख तय कर दी गई. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप हाईकोर्ट क्यो नहीं जाते, चिदंबरम ने कहा कि हाईकोर्ट में दो दिन की छुट्टी है. वहां सुनवाई मे समय लग सकता है. जिसके बाद अब इस मामले में 9 नबंवर को सुनवाई होगी.