फिल्मी स्टाइल में ट्रक से कुचलकर कराई गई थी 8 लोगों की हत्या, 16 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. बड़कली सामूहिक हत्याकांड मामले 11 साल बाद कोर्ट ने 16 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 60-60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
नीरज त्यागी/मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. बड़कली सामूहिक हत्याकांड मामले 11 साल बाद कोर्ट ने 16 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 60-60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दरअसल, 11 जुलाई 2011 को नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बड़कली के पास षड़यंत्र के तहत ट्रक से कार में टक्कर मारकर गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह सहित उनके परिवार के आठ लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है.
परिवार के आठ लोगों की हुई थी मौत
आपको बता दें कि उदयवीर सिंह सहित उनके परिवार के आठ लोगों में गौरव वीर सिंह, समरवीर सिंह, श्यामवीर सिंह, दिव्या, प्रणव, भोला और कल्पना की की सामूहिक हत्या की गई थी. इस मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख विक्की त्यागी की पत्नी मीनू त्यागी सहित 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. इसी मामले में आज न्यायालय ने सभी 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
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मामले में पोक्सो कोर्ट ने सुनवाई सजा
आपको बता दें कि इस मामले में पोक्सो कोर्ट नंबर 2 के जज छोटेलाल की कोर्ट में सुनवाई हुई. वहीं, अभियोजन की ओर से एडीजीसी किरण पाल कश्यप और वादी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल द्वारा पैरवी कर कुल 37 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया था. बता दें कि इस मामले की मुख्य आरोपी मीनू त्यागी गैर जनपद की जेल में बंद हैं. जिसके चलते कोर्ट में पेश न होने पर उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई है.
20 लोगों को किया गया था नामजद
बता दें कि साल 2011 में हुई इस घटना में मृतक उदयवीर सिंह के भाई ब्रजवीर सिंह ने, 20 लोगों को नामजद किया था. वहीं, 11 साल चली लंबी सुनवाई के दौरान विक्की त्यागी की 16 फरवरी 2015 को कचहरी परिसर में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. जबकि, इस मामले में दो अभियुक्तों की बाद में मौत हो गई थी. वहीं, एक को नाबालिग घोषित किया गया था. जिसके चलते इस मामले में आज कोर्ट ने 16 आरोपी मीनू त्यागी, ममता, अनिल, शुभम, लोकेश, प्रमोद, मनोज, मोहित, धर्मेंद्र, रविंद्र, विनोद, विदित, बबलू, बॉबी उर्फ विनीत शर्मा, बॉबी उर्फ विनीत त्यागी एवं हरवीर को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
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इस मामले में डीजीसी ने दी जानकारी
इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया की 11 जुलाई 2011 का मामला है. बड़कली रोहना मार्ग पर घटना हुई थी, इस घटना को षडयंत्र के तहत सड़क दुर्घटना दर्शाया गया था. विवेचना के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई थी. इसमें कुल 19 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई. कुल 37 गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. जिसमें लम्बे समय तक बहस चली. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना. आज कुल 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. सभी पर 60-60 हजार रूपये का कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है. डीजीसी ने बताया कि मरने वाले 3 बच्चे, एक महिला और 4 पुरुष थे. सभी मरने वाले एक ही परिवार के लोग थे.
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