बहराइच/राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश (Uttarf Pradesh) के बहराइच जिले (Bahraich District) में सन 2014 में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 8 साल के लंबे ट्रायल के बाद बहराइच की पॉक्सो कोर्ट ( pocso court)  ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.  मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को एक लाख पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है. अर्थदंड (Fine) अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. 


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ये है पूरी घटना


ये घटना बहराइच के थाना हरदी इलाके की है जहां 29 सितंबर 2014 में शौच करने गई एक नाबालिग के साथ आरोपी राकेश यादव नाम के आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था. विवेचना आईपीसी की धारा 376, 506 व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था. जिसके बाद मामले का विचारण शुरू हुआ था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट वरुण मोहित निगम ने, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 (2) के अंतर्गत दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का दंडादेश पारित किया. 


सजा के साथ अर्थदंड
इसके साथ ही आईपीसी की धारा 506 का दोषी करार देते हुए आरोपी को 1 साल सश्रम कारावास और 5 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का भी दंड आदेश न्यायालय ने पारित किया है. जुर्माने की रकम अदा न करने पर दोषी करार दिए गए अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतनी होगी.  दोनों सजा एक साथ चलेंगी.


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