मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी मंजूर कर दी है. हाईकोर्ट से गैंगस्टर के दर्ज मुकदमे में श्रीकांत त्यागी को जमानत मिल गई है. 3 मामलों में निचली अदालत से मिल पहले ही जमानत मिल चुकी है. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब श्रीकांत त्यागी जल्द ही जेल से बाहर सकेगा. श्रीकांत त्यागी एफआईआर दर्ज होने के बाद 9 अगस्त से ही जेल में बंद है. नोएडा में महिला से बदसलूकी करने का यह मामला 5 अगस्त का है. श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था. पुलिस की दबिश बढ़ने के बाद श्रीकांत त्यागी फरार हो गया था. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था.


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सरकारी अधिवक्ता ने किया विरोध


वरिष्ठ अधिवक्ता जी एस चतुर्वेदी, अधिवक्ता अमृता राय मिश्रा और आलोक रंजन मिश्र ने अपना पक्ष रखा. सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया और कहा कि याची के विरुद्ध सबूत हैं. लेकिन उच्च न्यायालय ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची की जमानत अर्जी मंजूर कर उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. जस्टिस सुरेन्द्र सिंह-1 ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी स्वीकार्य कर ली है. 
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यूपी सरकार ने दाखिल किया हलफनामा


उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सोमवार को कोर्ट में श्रीकांत त्यागी का आपराधिक रिकॉर्ड और गैंग चार्ट पेश किया गया था. जबकि श्रीकांत त्यागी की ओर दी गई थी कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. कोर्ट में बताया गया कि यह मुकदमे दुर्भावना से प्रेरित हैं. सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया. श्रीकांत त्यागी प्रकरण सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में काफी उबाल आ गया था. उधर श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज ने पंचायत भी बुलाई थी.