Prayagraj: Brijesh Singh सिकरौरा नरसंहार मामले में 14 सितंबर को होंगे पेश, HC ने किया तलब
Crime: पूर्वांचल के माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 36 साल पुराने बहुचर्चित सिकरौरा नरसंहार मामले में ब्रजेश सिंह को तलब किया है. अब उन्हें 14 सितंबर को कोर्ट में पेश होना होगा...
मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: पूर्वांचल के माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 36 साल पुराने बहुचर्चित सिकरौरा नरसंहार मामले में ब्रजेश सिंह को तलब किया है. कोर्ट ने मुकदमा वादिनी हीरावती की अपील पर सुनवाई करते हुए ब्रजेश सिंह को 14 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट ने माफिया ब्रजेश सिंह को किया तलब
हाईकोर्ट में ब्रजेश सिंह के तलब किए जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि ब्रजेश सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं. आपको बता दें कि साल 1986 में चंदौली के सिकरौरा में तत्कालीन ग्राम प्रधान रामचंद्र यादव समेत सात लोगों की हत्या की गई थी. इस हत्याकांड मामले में ब्रजेश सिंह समेत 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था.
मुकदमा वादनी ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा
आपको बता दें इसके बाद साल 2018 में गवाहों के बयान और अभियोजन द्वारा आरोप साबित नहीं किए जाने की बात कहते हुए, चंदौली ट्रायल कोर्ट ने माफिया ब्रजेश सिंह को बरी कर दिया था. जिसके बाद मुकदमा वादिनी हीरावती देवी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल किया. अर्जी में चंदौली ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. हीरावती देवी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए माफिया ब्रजेश सिंह को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. अब इस मामले की सुनवाई आगामी 14 सितंबर को होगी.
कुछ दिनों पहले ही हाईकोर्ट से मिली जमानत
बता दें कि माफिया ब्रजेश सिंह को हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी है. जमानत मिलने पर कई सालों बाद माफिया ब्रजेश सिंह जेल की सलाखों से बाहर निकला. तब माफिया ने खुली हवा में सांस ली. अभी कुछ दिन बीते ही थे कि दोबारा हाईकोर्ट ने तलब कर लिया. फिलहाल, साल 1986 में हुए बहुचर्चित सिकरौरा नरसंहार मामले ने एक बार ब्रजेश सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.
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